दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सोमवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता और राज्यसभा सांसद के. कविता को 16 अगस्त से 2 सितंबर तक अमेरिका यात्रा करने की अनुमति दे दी। कविता दिल्ली की पूर्व शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामलों में आरोपी हैं।
विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने कविता द्वारा दाखिल दो याचिकाओं — पासपोर्ट की वापसी और विदेश यात्रा की अनुमति — पर सुनवाई करते हुए कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
अदालत ने कहा, “जब सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए देखा गया, विशेष रूप से यह कि आवेदक दोनों मामलों में जमानत पर हैं, तो उन्हें इस अधिकार से वंचित करने का कोई कारण नहीं है।”

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कविता की याचिका का विरोध किया था और आशंका जताई थी कि वह “न्याय से भाग सकती हैं।” लेकिन अदालत ने इन आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि वह एक सांसद हैं और समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं।
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि कविता को इससे पहले 3 मई को भी विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी और उस दौरान उन्होंने न तो इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और न ही ऐसा कोई आचरण किया जिससे मुकदमे को नुकसान पहुंचे।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त 2023 को कविता को जमानत दी थी, जिसकी एक शर्त यह थी कि उन्हें अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा। अब अदालत ने पूर्व शर्तों के अनुरूप पासपोर्ट अस्थायी रूप से वापस देने का आदेश दिया है।