ओंकारेश्वर बांध मुआवजा मामले में एमपी हाईकोर्ट ने एनवीडीए उपाध्यक्ष को अवमानना नोटिस जारी किया

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के उपाध्यक्ष और राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजोरा को ओंकारेश्वर बांध परियोजना से प्रभावित लोगों को समय पर मुआवजा न देने के आरोप में अवमानना नोटिस जारी किया।

यह आदेश न्यायमूर्ति डी.डी. बंसल ने नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। एनबीए लंबे समय से नर्मदा घाटी क्षेत्र में विस्थापित परिवारों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है।

READ ALSO  कोर्ट परिसर में आग लगाने का आरोपी छात्र बरी

एनबीए के अनुसार, मध्यप्रदेश सरकार ने 7 जून 2023 को एक विशेष पुनर्वास पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें भूमिहीन किसानों और उनके बच्चों को ₹2.5 लाख की मुआवजा राशि देने का प्रावधान किया गया था। हालांकि, याचिका में आरोप लगाया गया है कि 10 जुलाई 2023 को कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों और सरकारी घोषणा के बावजूद प्रभावित लोगों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है।

Video thumbnail

कोर्ट ने पहले एनबीए की मूल याचिका का निपटारा करते हुए डॉ. राजोरा को निर्देश दिया था कि वह इस मामले पर “यथाशीघ्र विचार करें।” वर्तमान अवमानना याचिका में अधिकारियों पर उस निर्देश को लागू न करने का आरोप लगाया गया है, जिसके चलते न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी।

READ ALSO  'एक्ट ओनली पॉलिसी' के तहत निजी वाहन के यात्री कवर नहीं होते: राजस्थान हाईकोर्ट

अब कोर्ट ने डॉ. राजोरा से मुआवजा योजना के क्रियान्वयन में देरी को लेकर औपचारिक जवाब मांगा है। उनके उत्तर के बाद मामले की आगे की सुनवाई होगी।

READ ALSO  चैरिटी कमिश्नर की वेबसाइट ठप: बॉम्बे हाईकोर्ट ने तत्काल सुधार के दिए निर्देश

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles