गुजरात हाईकोर्ट ने 10 साल से लंबित आपराधिक अपीलों की सुनवाई के लिए शनिवार को विशेष पीठें गठित करने की घोषणा की

आपराधिक मामलों में लंबित अपीलों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से गुजरात हाईकोर्ट ने एक अहम प्रशासनिक निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित आपराधिक अपीलों और ऐसे मामलों में जिनमें अभियुक्त 10 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं, उनकी सुनवाई के लिए कार्यकारी शनिवारों को विशेष पीठों का गठन किया जाएगा।

कोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जुलाई से अक्टूबर 2025 तक हाईकोर्ट में विशेष डिवीजन बेंच और एकल पीठें कार्यकारी शनिवारों को बैठेंगी और ऐसे पुराने मामलों की सुनवाई करेंगी। इस पहल के तहत 5 जुलाई को नौ डिवीजन बेंचों और तीन एकल न्यायाधीशों ने मामलों की सुनवाई की।

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कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन मामलों को “टारगेटेड मैटर्स” के रूप में चिह्नित किया जाएगा और शनिवार को होने वाली सुनवाई के लिए मामलों को उनके पहले से तय या स्थगित तिथि से हटा कर सूचीबद्ध किया जाएगा।
“क्रिमिनल अपील्स को शनिवार को विशेष पीठों के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, चाहे वे पहले से किसी तिथि पर निर्धारित हों या स्थगित की गई हों। इसे कोर्ट या सिस्टम द्वारा तय की गई अगली सुनवाई तिथि को आगे या पीछे करके किया जाएगा,” कोर्ट ने कहा।

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प्रत्येक शनिवार को निर्धारित मामलों की सूची संबंधित विशेष पीठों की व्यवस्था के अनुसार, अगले कार्य दिवस पर प्रकाशित की जाएगी।

हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सबसे पुराने 100 मामलों को शनिवार की सूची से बाहर रखा जाएगा और वे पहले की तरह प्रत्येक बुधवार को “WEDNESDAY WEEKLY LIST (WWL) OF ‘02.07.2025’” शीर्षक के अंतर्गत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाते रहेंगे।

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