केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि अभिनेता सुरेश गोपी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म ‘जानकी बनाम स्टेट ऑफ केरल’ (JSK) को देखने के बाद ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) द्वारा सर्टिफिकेट में देरी को लेकर दायर याचिका पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
न्यायमूर्ति एन नागरेश ने आदेश में कहा, “आदेश पारित करने से पहले फिल्म देखना उपयुक्त होगा।” इसके साथ ही कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को निर्देश दिया कि वे 5 जुलाई, शनिवार सुबह 10 बजे फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था करें। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।
यह आदेश फिल्म निर्माण कंपनी कॉसमॉस एंटरटेनमेंट्स की ओर से दायर याचिका पर आया है, जिसमें CBFC द्वारा प्रमाणपत्र देने में हो रही देरी को चुनौती दी गई है।

फिल्म निर्माताओं ने कोर्ट को सूचित किया कि वे कोच्चि के पलारिवत्तम स्थित लाल मीडिया में स्क्रीनिंग की व्यवस्था करेंगे।
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान CBFC ने कोर्ट से उत्तर-पत्र दाखिल करने के लिए और समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया कि उत्तर दाखिल करने में अनावश्यक देरी नहीं की जा सकती।
हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह CBFC से पूछा था कि फिल्म की शीर्षक पात्र ‘जानकी’ के नाम में क्या आपत्ति है। साथ ही बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी का लिखित निर्णय भी मांगा था, जो अब तक पेश नहीं किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, CBFC की रिवाइजिंग कमेटी ने मौखिक रूप से फिल्म निर्माताओं से फिल्म की मुख्य पात्र ‘जानकी’ का नाम बदलने को कहा था, क्योंकि ‘जानकी’ देवी सीता का एक अन्य नाम है।