राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई 14 जुलाई तक स्थगित

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में विशेष सांसद-विधायक (MP-MLA) अदालत ने बुधवार को सुनवाई 14 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

यह मामला भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दर्ज कराया गया था, जिन्होंने गांधी पर शाह के खिलाफ मानहानिकारक बयान देने का आरोप लगाया था। बुधवार को इस मामले में एक गवाह की गवाही होनी थी, लेकिन गवाह के पेश न होने के कारण सुनवाई टल गई। यह जानकारी मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने दी।

अदालत ने इससे पहले दिसंबर 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद फरवरी 2024 में गांधी ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया और उन्हें ₹25,000 के दो मुचलकों पर जमानत मिल गई।

READ ALSO  जनहित याचिकाएं पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन और पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में विकसित हो गई हैः सुप्रीम कोर्ट

गांधी ने 26 जुलाई 2024 को अदालत में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया था।

अब अदालत 14 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई करेगी, जिसमें लंबित गवाह की गवाही होने की संभावना है।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles