सिवगंगा हिरासत मौत मामला: मद्रास हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी नियुक्त किया, CB-CID जांच को दी अनुमति

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को सिवगंगा जिले में 29 वर्षीय अजीत कुमार की कथित हिरासत में हुई मौत के मामले में अहम कदम उठाते हुए एक स्वतंत्र जांच अधिकारी की नियुक्ति की और CB-CID को मामले की जांच की अनुमति दी। यह मामला तमिलनाडु भर में भारी जन आक्रोश का कारण बना है।

अजीत कुमार, तिरुपुवनाम के निवासी थे, जिन्हें एक चोरी की शिकायत के संबंध में एक विशेष पुलिस टीम द्वारा उठाया गया था। अदालत में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, उन्हें बिना प्राथमिकी दर्ज किए हिरासत में लिया गया और कई अज्ञात स्थानों — जिनमें मदापुरम स्थित एक मंदिर का गौशाला भी शामिल है — पर बेरहमी से पीटा गया। उन पर लाठियों और पाइप से हमला किया गया और उनकी आंखों और मुंह में मिर्च पाउडर डाला गया।

पीड़ित परिवार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने मदुरै के चौथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जॉन सुंदरलाल सुरेश को जांच अधिकारी नियुक्त किया। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी साक्ष्य और फाइलें दो से तीन दिनों के भीतर उन्हें सौंप दी जाएं। जांच रिपोर्ट 8 जुलाई तक सौंपनी होगी।

परिवार की ओर से पेश हुए मानवाधिकार वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हेनरी टिफेने ने पत्रकारों को बताया कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा मामले को CB-CID को सौंपने के फैसले के बाद अब एजेंसी को औपचारिक रूप से जांच की अनुमति दे दी है। CB-CID को समय रहते स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

अदालत को यह भी सूचित किया गया कि मनामदुरै के डीएसपी के अधीन काम कर रही विशेष टीम के प्रभारी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। टिफेने ने कहा कि यह घटना कानून की गंभीर अवहेलना को दर्शाती है, जिसमें पीड़ित को किसी भी वैधानिक प्रक्रिया के बिना केवल एक जांच के बहाने अमानवीय यातना दी गई।

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हाईकोर्ट के इस हस्तक्षेप का नागरिक समाज और कानूनी विशेषज्ञों द्वारा स्वागत किया गया है, जो तमिलनाडु में बढ़ती हिरासत हिंसा की घटनाओं को लेकर चिंता जता रहे हैं। अब यह मामला न्यायिक और एजेंसी दोनों जांच के दायरे में आ गया है, और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद आगे की कार्रवाई की उम्मीद है।

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