दिल्ली हाईकोर्ट ने पिता की मृत्यु के आधार पर POCSO दोषी महिला को दो सप्ताह की अंतरिम ज़मानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दोषी ठहराई गई एक महिला को उसके पिता की मृत्यु के चलते मानवीय आधार पर दो सप्ताह की अंतरिम ज़मानत प्रदान की है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की अवकाश पीठ ने यह आदेश 18 जून को पारित किया। महिला, जो पूर्व में एक अस्पताल में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत थी, वर्तमान में गंभीर यौन उत्पीड़न, उकसावे और अपराध की रिपोर्ट न करने के लिए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा काट रही है।

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अदालत ने आदेश में उल्लेख किया कि महिला के पिता की मृत्यु की पुष्टि की जा चुकी है। “मामले की प्रकृति और यह तथ्य कि अपीलकर्ता (दोषी) के पिता की मृत्यु की तिथि सत्यापित हो चुकी है, को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता को रिहाई की तिथि से दो सप्ताह की अंतरिम ज़मानत पर रिहा किया जाए,” आदेश में कहा गया।

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अंतरिम ज़मानत इस शर्त पर दी गई है कि दोषी ₹10,000 का व्यक्तिगत बांड और उतनी ही राशि का एक ज़मानती प्रस्तुत करे, जो संबंधित जेल अधीक्षक को संतोषजनक हो। अन्य शर्तों में शामिल है कि दोषी केवल अपने गांव स्थित निवास पर ही ठहरेगी, प्रतिदिन स्थानीय पुलिस थाने में हाज़िरी देगी, अपना मोबाइल फोन हमेशा चालू रखेगी और ज़मानत अवधि समाप्त होने पर समय पर आत्मसमर्पण करेगी।

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