दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि वे राजपुताना राइफल्स के सैनिकों की सुविधा के लिए फुट-ओवर-ब्रिज (एफओबी) के निर्माण की अंतिम योजना प्रस्तुत करें। वर्तमान में इन सैनिकों को परेड ग्राउंड तक पहुंचने के लिए एक दुर्गंधयुक्त नाले को पार करना पड़ता है।
न्यायमूर्ति पार्थिबा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ एक स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर प्रारंभ किया गया था। इन रिपोर्ट्स में बताया गया था कि सैनिकों को अपनी बैरकों से प्रशिक्षण क्षेत्र तक पहुंचने के लिए “सड़े हुए रास्ते” से गुजरना पड़ता है।
कोर्ट ने इस विलंब पर चिंता व्यक्त करते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD), दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को संयुक्त बैठक कर फुट-ओवर-ब्रिज के निर्माण की योजना को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।

“फुट-ओवर-ब्रिज के निर्माण की योजना को अंतिम रूप दिया जाए,” कोर्ट ने कहा, और परियोजना की डिज़ाइन, अनुमानित बजट और समयसीमा की विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की।
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि हालांकि इस ब्रिज के निर्माण को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, फिर भी अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। निर्माण की लागत PWD को वहन करनी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हो, तो कैंटोनमेंट बोर्ड सेना की इंजीनियरिंग एजेंसियों से सहयोग ले सकता है।
मामले की अगली सुनवाई योजना प्रस्तुत किए जाने के बाद की जाएगी।