छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को भेजी गई बम धमकी; सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की आपात कार्रवाई

सोमवार दोपहर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को एक ईमेल के माध्यम से मिली बम धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया। यह ईमेल भारतीय समयानुसार शाम 4:31 बजे भेजा गया, जिसमें हाईकोर्ट और सीबीआई कोर्ट परिसर में विस्फोटक सामग्री होने का दावा किया गया था और शाम 6:45 बजे तक परिसर को पूरी तरह खाली कराने की चेतावनी दी गई थी।

ईमेल आईडी abdul abdia@outlook.com से भेजा गया यह संदेश कोर्ट की आधिकारिक संचार प्रणाली पर प्राप्त हुआ, जिसमें अति संवेदनशील मुद्दों का उल्लेख किया गया था। इनमें अजमल कसाब को फांसी देने और कुछ व्यक्तियों की हिरासत जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए इसे एक “पवित्र मिशन” बताया गया। ईमेल में “अमोनियम-सल्फर आधारित आईईडी” (Improvised Explosive Devices) कोर्ट परिसर में लगाए जाने का दावा किया गया।

READ ALSO  महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट जारी करने का फैसला 3 महीने में लें: दिल्ली हाईकोर्ट

धमकी में एक कथित संगठन “मद्रास टाइगर्स फॉर अजमल कसाब” का नाम लिया गया और “ट्विनिंग आईईडी मेकनिज़्म” की बात कही गई, जिसमें मानव आत्मघाती हमलावरों द्वारा RFID तकनीक से लैस विस्फोटकों को सक्रिय किए जाने की बात थी। हालांकि ईमेल में यह भी कहा गया कि इस हमले का उद्देश्य केवल “संपत्ति को नुकसान पहुंचाना” है, लेकिन निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर परिसर खाली न करने पर जनहानि की चेतावनी भी दी गई।

संदेश में कई राजनीतिक और सांप्रदायिक संदर्भ भी दिए गए, जिनमें कुछ राजनीतिक नेताओं के नाम और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से कथित संबंधों का उल्लेख शामिल था।

READ ALSO  केरल हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में अभिनेता सिद्दीकी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी

धमकी मिलने के बाद ऐहतियातन कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। स्निफर डॉग्स और बम डिटेक्शन उपकरणों के साथ सुरक्षाकर्मियों ने पूरे परिसर की गहन जांच की।

अब तक की जानकारी के अनुसार, किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। हालांकि, जांच एजेंसियां मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच में जुटी हैं।

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, और जानकारी सामने आने की संभावना है।

READ ALSO  दिल्ली हाई कोर्ट ने पांच सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को चेक बाउन्स मामलों की विशेष न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles