सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज़ (NBEMS) को नीट-पीजी 2025 परीक्षा 3 अगस्त, 2025 को एकल पाली (single shift) में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। यह फैसला बोर्ड की उस याचिका पर आया जिसमें परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने की मांग की गई थी, ताकि एकरूपता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके — जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को NBEMS को दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने से परहेज़ करने का निर्देश दिया था, यह कहते हुए कि इससे प्रश्नपत्रों के कठिनाई स्तर में असमानता आ सकती है जो “मनमानी” के दायरे में आता है और परीक्षार्थियों के साथ न्याय नहीं होता।
पहले यह परीक्षा 15 जून को प्रस्तावित थी, लेकिन अब यह 3 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा भारत में स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण पात्रता परीक्षा है, जिसमें 2.42 लाख से अधिक उम्मीदवारों के भाग लेने की संभावना है।

बोर्ड ने अदालत को बताया कि 30 मई के निर्देश के तुरंत बाद उसने अपनी तकनीकी भागीदार कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) से संपर्क किया और 15 जून को एक ही पाली में परीक्षा आयोजित करने की संभावना पर चर्चा की। उसी दिन TCS ने यह सूचित किया कि इतने कम समय में आवश्यक व्यवस्थाएं करना संभव नहीं है।
बाद में, 2 जून को TCS ने NBEMS को सूचित किया कि 15 जून को एक पाली में परीक्षा आयोजित करना व्यावहारिक नहीं है और 3 अगस्त को परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया। बोर्ड ने यह भी बताया कि नए कार्यक्रम के अनुसार उन्हें देश भर के लगभग 250 शहरों में 1,000 से अधिक परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा, जिससे 2.70 लाख से अधिक परीक्षार्थियों, जिसमें एक बफर भी शामिल है, को समायोजित किया जा सकेगा।