विदेशी फंड पाने वाले NGO समाचार सामग्री प्रकाशित नहीं कर सकेंगे: गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम (FCRA) के तहत नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि जो गैर-सरकारी संगठन (NGO) विदेशी फंड प्राप्त करते हैं और प्रकाशन से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न हैं, वे समाचार सामग्री प्रकाशित नहीं कर सकते, जब तक कि वे भारतीय समाचारपत्र रजिस्ट्रार (RNI) से यह प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लें कि उनका प्रकाशन “अखबार नहीं है”। यह प्रमाणपत्र अब एफसीआरए पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

संशोधित एफसीआरए अनुपालन नियम

गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, जो संगठन एफसीआरए के अंतर्गत पंजीकरण या अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे:

  • आरएनआई से प्रमाणपत्र, जिसमें यह स्पष्ट हो कि संस्था का प्रकाशन समाचार पत्र की श्रेणी में नहीं आता।
  • प्रमुख कार्यकारी का शपथपत्र, जिसमें यह उल्लेख हो कि संस्था एफसीआरए 2010 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करेगी, विशेषकर यदि उसके संविधान, ट्रस्ट डीड या सहमति-पत्र में प्रकाशन संबंधी गतिविधियों का उल्लेख है।
  • पिछले तीन वित्तीय वर्षों के वित्तीय विवरण, जिनमें शामिल होंगे:
    • परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण
    • प्राप्ति और भुगतान खाता
    • आय और व्यय विवरण
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यदि ऑडिट रिपोर्ट में गतिविधि-वार व्यय का विवरण नहीं है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाणपत्र देना होगा जिसमें खर्च का पूरा ब्योरा वित्तीय विवरणों से मेल खाते हुए दिया गया हो।

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विदेशी फंडिंग के लिए अतिरिक्त घोषणाएं

एफसीआरए पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय अब निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज भी देने होंगे:

  • विदेशी दाता से प्राप्त प्रतिबद्धता पत्र, जिसमें प्रस्तावित परियोजना और दान की राशि समान हो।
  • विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसमें संभावित खर्चों का पूर्ण विवरण दिया गया हो।
  • यह घोषणा कि प्रशासनिक खर्च कुल विदेशी अंशदान का 20% से अधिक नहीं होगा।
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वे संस्थाएं जिनका एफसीआरए प्रमाणपत्र समाप्त हो गया है या रद्द कर दिया गया है, उन्हें यह भी शपथपत्र देना होगा कि समाप्ति के बाद उन्होंने विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उपयोग से संबंधित सभी विवरण प्रस्तुत किए हैं।

यदि संस्था का पिछले तीन वर्षों में घोषित उद्देश्यों पर व्यय ₹15 लाख से कम रहा हो, तो उस अवधि में की गई पूंजीगत निवेश की जानकारी भी हलफनामे में देनी होगी।

FATF दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य

सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी एनजीओ को Financial Action Task Force (FATF) की “Good Practice Guidelines” का पालन करने का शपथपत्र देना होगा। FATF एक वैश्विक संस्था है जो आतंकवाद की फंडिंग और धन शोधन के विरुद्ध निगरानी करती है।

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केवल उद्देश्य आधारित उपयोग की अनुमति

गृह मंत्रालय ने दोहराया कि एफसीआरए के अंतर्गत कोई भी विदेशी योगदान केवल उस विशेष उद्देश्य के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है, जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया हो। साथ ही, किसी भी संस्था को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए “सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक” कार्यक्रम होना अनिवार्य है।

अंततः, मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना एफसीआरए पंजीकरण या पूर्व अनुमति के कोई भी संस्था विदेशी फंड की प्राप्ति या उपयोग नहीं कर सकती।

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