सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य में कार्यरत एक अपर जिला जज द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी है, जिसमें उन्हें चाइल्ड केयर लीव (बाल देखभाल अवकाश) न दिए जाने को चुनौती दी गई है।
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया, जिसके बाद पीठ ने इसे अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “सोमवार को सूचीबद्ध करें।”
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि संबंधित जज एकल माता हैं और वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट के अधीन कार्यरत हैं। उन्होंने कहा, “वह झारखंड हाईकोर्ट के अधीन हैं और एकल माता हैं।”

मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी। विस्तृत जानकारी सुनवाई के बाद सामने आएगी।