दिल्ली हाईकोर्ट ने स्की एंड स्नोबोर्ड इंडिया के लिए नई राष्ट्रीय खेल संघ बनाने की IOA की पहल पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की ओर से स्की एंड स्नोबोर्ड इंडिया (SSI) के लिए नई राष्ट्रीय खेल संघ (NSA) बनाने की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा है कि यह कदम प्रथम दृष्टया IOA की अधिकृत सीमा से बाहर है।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की एकल पीठ ने 23 मई को आदेश पारित करते हुए IOA की उस एड-हॉक कमेटी को निर्देश दिया कि वह आगामी सुनवाई तक 6 मई, 2025 को जारी अपने नोटिस के तहत कोई भी अगला कदम न उठाए। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

यह आदेश SSI की उस याचिका पर पारित किया गया जिसमें एड-हॉक कमेटी के गठन और उसके द्वारा नई संघ बनाने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा, “इस मामले में न केवल एक एड-हॉक कमेटी गठित की गई है, बल्कि वह याचिकाकर्ता से एक नया NSA बनाने की कोशिश कर रही है। प्रथम दृष्टया, यह IOA की अधिकार-सीमा से काफी बाहर है।”

Video thumbnail

कोर्ट ने 13 अक्टूबर, 2023 को जारी आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें एड-हॉक कमेटी का गठन किया गया था। कोर्ट ने कहा कि उस आदेश को इस प्रकार नहीं पढ़ा जा सकता कि वह समिति को नई संस्था बनाने या याचिकाकर्ता से संबद्ध राज्य संघों को उसमें भाग लेने के लिए बाध्य करने का अधिकार देता हो।

READ ALSO  ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 'शिवलिंग' की पूजा की मांग वाली याचिका पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति कोर्ट ने की ख़ारिज

“प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के कार्यों के प्रबंधन के लिए एड-हॉक कमेटी नियुक्त करने के नाम पर संस्था की विधिक पहचान और मूल स्वरूप को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है,” अदालत ने कहा।

SSI की ओर से अधिवक्ता नेहा सिंह ने दलील दी कि एड-हॉक कमेटी का गठन बिना किसी कारण बताओ नोटिस के किया गया और यह प्राकृतिक न्याय और राष्ट्रीय खेल संहिता का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि IOA अध्यक्ष ने IOA संविधान के अनुसार कार्यकारी समिति से परामर्श किए बिना यह निर्णय लिया।

READ ALSO  प्राडा पर कोल्हापुरी चप्पल की नकल का आरोप, बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर; भारतीय कारीगरों को मुआवज़ा देने की मांग

कोर्ट ने IOA और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है और यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या IOA संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है जो IOA या उसकी एड-हॉक कमेटी को इस प्रकार की कार्रवाई करने का अधिकार देता है।

सुनवाई की अगली तारीख: 8 जुलाई, 2025

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles