कोई भी सरकारी जमीन पर अधिकार नहीं जता सकता, ‘वक्फ बाय यूजर’ के तहत घोषित संपत्तियों को वापस लेने का सरकार को अधिकार: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

नई दिल्ली, 21 मई 2025 — केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था सरकारी जमीन पर अधिकार नहीं जता सकती और सरकार को यह वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसी संपत्तियों को वापस ले सकती है जिन्हें ‘वक्फ बाय यूजर’ के आधार पर वक्फ घोषित किया गया हो।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वक्फ अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता का जोरदार बचाव करते हुए याचिकाकर्ताओं की दलीलों को “भ्रामक और झूठा” करार दिया।

उन्होंने कहा, “सरकारी जमीन सरकार की होती है — उस पर किसी का अधिकार नहीं होता।” उन्होंने यह भी कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस बात को स्पष्ट करता है कि सरकार वक्फ घोषित की गई अपनी जमीन को वापस ले सकती है।

‘वक्फ बाय यूजर’ एक ऐसी अवधारणा है जिसमें संपत्ति को केवल इसके लंबे समय तक धार्मिक या परोपकारी कार्यों में प्रयोग के आधार पर वक्फ माना जाता है, भले ही कोई औपचारिक दस्तावेज मौजूद न हो।

मेहता ने कहा कि संसद को इस कानून को पारित करने का पूरा अधिकार है और न ही किसी सीधे प्रभावित पक्ष ने अदालत का रुख किया है। उन्होंने बताया कि इस कानून को बनाने से पहले संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ कई राज्य सरकारों और वक्फ बोर्डों से परामर्श किया गया था।

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केंद्र ने सुनवाई को तीन मुख्य बिंदुओं तक सीमित रखने का अनुरोध किया है:

  1. उन संपत्तियों को वक्फ से मुक्त करने की शक्ति, जिन्हें अदालत, वक्फ बाय यूजर या डीड के माध्यम से वक्फ घोषित किया गया है;
  2. वक्फ बोर्डों की संरचना, जिसमें याचिकाकर्ता केवल मुसलमानों की भागीदारी को लेकर आपत्ति जता रहे हैं (सिवाय पदेन सदस्यों के);
  3. वह प्रावधान जिसमें जिला कलेक्टर की जांच में यदि कोई संपत्ति सरकारी पाई जाती है, तो उसे वक्फ नहीं माना जाएगा।

सरकार ने अपनी लिखित दलील में कहा कि वक्फ एक धर्मनिरपेक्ष प्रशासनिक व्यवस्था है और कानून में कोई ऐसी आपात स्थिति नहीं है जिससे इसे स्थगित किया जाए। “संसद द्वारा बनाए गए हर कानून के साथ उसकी वैधता की पूर्वधारणा जुड़ी होती है,” सरकार ने कहा।

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मंगलवार को पीठ ने भी यही कहा कि अंतरिम राहत केवल तभी दी जा सकती है जब याचिकाकर्ता कोई “मजबूत और स्पष्ट मामला” प्रस्तुत करें।

वक्फ अधिनियम, 2025 को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद अधिसूचित किया गया था। यह लोकसभा में 288-232 और राज्यसभा में 128-95 मतों से पारित हुआ था।

सुनवाई फिलहाल जारी है।

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