एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय में, दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यदिवसों के लिए कोर्ट की दैनिक बैठक और मध्याह्न अवकाश (लंच ब्रेक) के समय में संशोधन किया है। यह संशोधन हाईकोर्ट की फुल कोर्ट द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसके संबंध में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन-I शाखा द्वारा अधिसूचना संख्या 13/G-4/Genl.-I/DHC जारी की गई है।

संशोधित समय इस प्रकार हैं (तत्काल प्रभाव से लागू):
- कोर्ट बैठक (प्रथम सत्र): प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक
- मध्याह्न अवकाश: दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक
- कोर्ट बैठक (द्वितीय सत्र): दोपहर 2:30 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक
यह बदलाव हाईकोर्ट की पूर्व अधिसूचना संख्या 39/Genl./DHC दिनांक 15 जनवरी 2009 में आंशिक संशोधन करता है।

इसके अतिरिक्त, फुल कोर्ट ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को, जो अब तक रजिस्ट्री के लिए अवकाश दिवस के रूप में मनाया जाता था, अब से वह रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए कार्य दिवस के रूप में माना जाएगा।