पति के रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज क्रूरता प्रावधानों के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वैवाहिक विवादों में पत्नियों द्वारा पति के परिवार के सदस्यों, जिनमें बुजुर्ग माता-पिता और दूर के रिश्तेदार भी शामिल हैं, के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और क्रूरता से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बढ़ते दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें एक व्यक्ति को दहेज से जुड़े अपराधों में दोषी ठहराया गया था। पीठ ने कहा, “क्रूरता शब्द का खुद ही क्रूर तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। इसे स्थापित करने के लिए ठोस और विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख आवश्यक है।”

न्यायमूर्ति शर्मा द्वारा लिखित फैसले में कहा गया कि अस्पष्ट और बिना साक्ष्य के लगाए गए आरोप अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करते हैं और शिकायतकर्ता के कथन की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 498A (क्रूरता) और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के आरोपों से बरी कर दिया। पीठ ने इस बात पर चिंता जताई कि शिकायतकर्ता पत्नियां न केवल पति, बल्कि उम्रदराज माता-पिता, दूर के रिश्तेदारों और यहां तक कि अलग रहने वाली विवाहित बहनों तक को भी अंधाधुंध आरोपी बना रही हैं।

फैसले में कहा गया कि इस प्रकार के व्यापक आरोप उन प्रावधानों की मूल भावना को नष्ट कर देते हैं, जो वास्तविक पीड़ितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। अदालत ने कहा, “किसी आपराधिक शिकायत में विशिष्टताओं की अनुपस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो राज्य की आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने का आधार होती है।”

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यह मामला दिसंबर 1999 में दर्ज एक महिला की शिकायत से जुड़ा था, जिसमें उसने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, दहेज की मांग और लगभग एक साल चली शादी के दौरान क्रूरता का आरोप लगाया था। महिला ने आरोप लगाया था कि उसे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, नशीला पेय पिलाया गया, सामाजिक समारोहों में अपमानित किया गया और शारीरिक हिंसा की गई।

हालांकि, अदालत ने पाया कि महिला और उसके पिता की गवाही के अलावा इन आरोपों की पुष्टि के लिए कोई स्वतंत्र या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था। अदालत ने गर्भपात के आरोप को साबित करने वाले किसी चिकित्सकीय रिकॉर्ड की भी अनुपस्थिति पर टिप्पणी की।

महत्वपूर्ण रूप से, एफआईआर पति द्वारा तलाक की कार्यवाही शुरू करने के लगभग एक वर्ष बाद दर्ज की गई, जिससे शिकायत दर्ज कराने के समय और उद्देश्य पर सवाल उठे।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यापक या सामान्य दावों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उनके समर्थन में ठोस और प्रमाणिक साक्ष्य न हों। अदालत ने यह भी नोट किया कि इस मामले में पति-पत्नी के बीच विवाह पहले ही भंग हो चुका है और आगे की आपराधिक कार्रवाई “कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग” होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2018 के आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार की और पति को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

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