राजस्थान हाईकोर्ट बार ने 12 से 16 मई तक ‘नो वर्क डेज’ की मांग की, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला

क्षेत्र में लगातार ब्लैकआउट और अलगाववादी तत्वों से मिल रही धमकियों को देखते हुए, राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन ने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से 12 मई से 16 मई 2025 तक ‘नो वर्क डेज’ घोषित करने का अनुरोध किया है।

image 2

बार एसोसिएशन की ओर से 10 मई 2025 को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि “संवेदनशील और अस्थिर हालात” को देखते हुए यह मांग की गई है ताकि वकीलों, न्यायाधीशों, वादकारियों तथा न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पत्र पर महासचिव मनीष टाक और अध्यक्ष आनंद पुरोहित के हस्ताक्षर हैं।

READ ALSO  अंतरधार्मिक विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम युवक को जमानत, कहा – वयस्कों के साथ रहने पर धर्म के आधार पर आपत्ति नहीं हो सकती

पत्र में कहा गया है, “बार ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया है कि दिनांक 12 मई 2025 से 5 दिनों के लिए ‘नो वर्क’ की घोषणा की जाए, ताकि सभी संबंधित पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।”

एसोसिएशन ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मांग पूरी तरह सतर्कता के दृष्टिकोण से की गई है और इसका उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना से बचना है। पत्र में लिखा गया है कि “यह अपील पूर्णतः सावधानी के हित में की जा रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति ने समस्त विधिक समुदाय और आम जनता में गंभीर चिंता पैदा कर दी है।”

एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए इस अवधि को ‘नो वर्क डेज’ घोषित किया जाए तथा आवश्यक निर्देश भी जारी किए जाएं।

READ ALSO  ब्रेकिंग: दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की

मुख्य न्यायाधीश द्वारा अभी इस अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles