गैंगस्टर अबू सलेम की समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव विचाराधीन, महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को दी जानकारी

महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि प्रत्यर्पित गैंगस्टर अबू सलेम की समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है और इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा।

1993 मुंबई बम धमाकों सहित कई आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए सलेम ने एक याचिका दायर कर समयपूर्व रिहाई की मांग की है। उसने दावा किया है कि अच्छे आचरण के लिए दी जाने वाली रिहाई में छूट को जोड़ते हुए उसने 25 साल की सज़ा पूरी कर ली है। गौरतलब है कि सलेम को नवंबर 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था, उस समय भारत सरकार ने आश्वासन दिया था कि उसे 25 वर्ष से अधिक की सज़ा नहीं दी जाएगी।

READ ALSO  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टाइपिंग टेस्ट में शून्य और माइनस अंक पाने वालों के चयन पर महानिबंधक से मांगा जवाब

बुधवार को न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार ने सलेम की याचिका पर दो हलफनामे दायर किए। गृह विभाग के संयुक्त सचिव सुग्रीव धपाटे द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा गया कि अबू सलेम की समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव प्रक्रियानुसार विचाराधीन है।

एक अन्य हलफनामा, जो पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक एवं महानिरीक्षक (कारागार) सुहास वारके द्वारा दायर किया गया, उसमें कहा गया कि सलेम के आचरण और आपराधिक पृष्ठभूमि को गंभीरता से परखा जा रहा है। वारके ने कहा, “याचिकाकर्ता अबू सलेम का इतिहास बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उसने भारत में कई अपराध किए और बाद में विदेश भाग गया।”

READ ALSO  कर्नाटक हाई कोर्ट हिजाब प्रतिबंध पर फैसला कल सुनाएगा- जाने पूरा मामला

हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया गया कि 28 फरवरी 2025 तक अबू सलेम ने कुल 19 वर्ष, 3 माह और 20 दिन की सजा काटी है, जो 25 साल की अवधि से कम है। राज्य सरकार को यह प्रस्ताव महाराष्ट्र प्रिज़न मैनुअल के तहत जेल सलाहकार बोर्ड और ट्रायल कोर्ट की अनुशंसा सहित प्रस्तुत किया गया है।

पीठ ने अब मामले की अगली सुनवाई जून माह के लिए सूचीबद्ध की है।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 के लिए दोबारा परीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया।
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles