पत्नी को थी पति की त्वचा रोग और ऑप्टोमेट्रिस्ट होने की जानकारी; शादी में धोखे का आरोप निराधार: सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने Rohan & Ors. बनाम गुजरात राज्य व अन्य मामले में पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने पाया कि आरोप निराधार हैं और विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं।

पृष्ठभूमि:


प्रकरण एक पत्नी (प्रतिवादी संख्या 2) की ओर से दर्ज शिकायत से उत्पन्न हुआ, जिसमें उन्होंने अपने पति (अपीलकर्ता संख्या 1) और उसके परिवार के सदस्यों पर धोखे से विवाह कराने का आरोप लगाया। शादी 10 अप्रैल 2023 को संपन्न हुई थी और युगल लगभग चार महीने तक साथ रहे। 30 सितंबर 2023 को पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि पति को आंखों का सर्जन बताया गया था जबकि वह वास्तव में ऑप्टोमेट्रिस्ट था, और उसके त्वचा रोग (ल्यूकोडर्मा) की जानकारी भी छुपाई गई थी।

गुजरात हाईकोर्ट में कार्यवाही:


अपीलकर्ताओं ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर रद्द करने की मांग की, लेकिन 22 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण:

 सुप्रीम कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और पक्षकारों के बीच हुई व्हाट्सऐप बातचीत की समीक्षा करते हुए कहा:


“प्रस्तुत दस्तावेज़ों और सभी तर्कसंगत अनुमानों के आधार पर यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को इस बात की पूरी जानकारी थी कि अपीलकर्ता को त्वचा रोग है और वह आंखों का सर्जन नहीं बल्कि एक ऑप्टोमेट्रिस्ट है।”

अदालत ने यह भी कहा कि पति की ओर से शिकायतकर्ता को धोखा देने या गुमराह करने का कोई प्रयास नहीं था। कोर्ट ने यह तथ्य भी नोट किया कि विवाह के समय महिला एम.कॉम की छात्रा थी और उसने अपने माता-पिता की मर्ज़ी के खिलाफ विवाह किया था।

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एफआईआर को “बाहरी कारणों से प्रेरित” बताते हुए कोर्ट ने कहा:


“यह एक ऐसा मामला है जहाँ हाईकोर्ट को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए था और कार्यवाही को रद्द कर देना चाहिए था क्योंकि यह विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।”

निर्णय:


सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए गुजरात हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया और अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया। आदेश में स्पष्ट कहा गया:

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“उपरोक्त कारणों से, हम अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हैं और हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हैं। अपील स्वीकार की जाती है।”

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