देशभर की जेलों में बंद 4,216 कैदियों को मिलेगी सुप्रीम कोर्ट कानूनी सहायता समिति से कानूनी मदद

सुप्रीम कोर्ट कानूनी सहायता समिति (SCLSC) ने देशभर की विभिन्न जेलों में बंद 4,216 ऐसे कैदियों की पहचान की है जिन्हें कानूनी सहायता की आवश्यकता है और जिन्हें उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से रिहाई का अधिकार मिल सकता है। इस अभियान का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और SCLSC के अध्यक्ष जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं।

सोमवार को देशभर के विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ आयोजित एक वर्चुअल समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई कि अब तक 800 से अधिक मामलों की फाइलें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से लगभग 300 कैदियों को कानूनी सहायता दी जा चुकी है। जस्टिस सूर्यकांत ने सभी राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों (SLSAs) से आग्रह किया कि वे शेष कैदियों की केस फाइलें और आवश्यक दस्तावेज शीघ्र भेजें ताकि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी उपायों का लाभ दिया जा सके।

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जस्टिस सूर्यकांत ने बताया, “हमने तीन श्रेणियों में आने वाले 4,216 मामलों की पहचान की है—वे जिनकी अपीलें उच्च न्यायालय से खारिज हो चुकी हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई है, वे जो सजा का आधा हिस्सा भुगत चुके हैं लेकिन जमानत पर नहीं छूटे हैं, और वे जो पूरी सजा पूरी कर चुके हैं तथा समयपूर्व रिहाई के पात्र हैं।”

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उन्होंने आगे कहा, “अगर कोई उन्हें यह जानकारी दे सके तो हम उन्हें उनकी पसंद का वकील उपलब्ध कराएंगे। हमारी टीमें हर पहलू पर काम कर रही हैं। हम हर चीज़ का ध्यान रखेंगे।”

यह विशेष अभियान 10 जनवरी को SCLSC द्वारा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों और जेल प्रशासन के सहयोग से शुरू किया गया था, ताकि पात्र कैदियों को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी सहायता प्राप्त हो सके। इस अभियान के तहत अब तक 3,900 से अधिक कैदियों ने कानूनी सहायता लेने की इच्छा जताई है।

1 अप्रैल को हुई एक और बैठक में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सभी उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया था कि वे इन कैदियों तक पहुंचें और यदि वे कानूनी सहायता लेना चाहते हैं तो उनकी केस फाइलें, पेपर बुक और अन्य आवश्यक दस्तावेज शीघ्र भेजें।

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सोमवार की बैठक में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अभियान को तेज करने के निर्देश दिए। इसके तहत:

  • लंबित पेपर बुक्स को विशेष दूतों के माध्यम से — सप्ताहांत और अवकाशों में भी — शीघ्र भेजने का निर्देश,
  • फाइलों में कमी या त्रुटि होने पर तत्काल सुधार,
  • प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति जो SCLSC के साथ समन्वय स्थापित करे और दस्तावेज संबंधी समस्याएं हल करे।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने उच्च न्यायालयों की कानूनी सेवा समितियों से आग्रह किया कि वे उन कैदियों को भी फिर से कानूनी सहायता लेने के लिए समझाएं जिन्होंने पहले मना कर दिया था, और SCLSC द्वारा दी जा रही कानूनी सहायता की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को रेखांकित करें।

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