बर्गर-पिज्जा से नहीं, घर के खाने से पलते हैं बच्चे: सुप्रीम कोर्ट ने मां को सौंपी 8 साल की बच्ची की कस्टडी

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें अलग रह रहे माता-पिता को आठ साल की बच्ची की साझा कस्टडी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए बच्ची की पूर्ण अभिरक्षा (कस्टडी) मां को सौंप दी कि बच्ची को उसके पिता के साथ रहने के दौरान पोषणयुक्त घर का खाना नहीं मिल पा रहा था, जिससे उसके स्वास्थ्य और समग्र विकास पर प्रतिकूल असर पड़ सकता था।

यह मामला एक ऐसे दंपति से जुड़ा है जो अब अलग-अलग रहते हैं और अपनी आठ वर्षीय बेटी की कस्टडी को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। केरल हाईकोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि बच्ची हर महीने 15 दिन अपनी मां और 15 दिन अपने पिता के साथ रहे। लेकिन इस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने बच्ची से बातचीत की और उसकी जीवन स्थितियों की गहराई से समीक्षा की। कोर्ट ने पाया कि जब बच्ची अपने पिता के साथ रहती थी, तो उसे घर का बना खाना नहीं मिल पाता था। बच्ची के पिता सिंगापुर में काम करते हैं और हर महीने भारत आते हैं। वे त्रिवेंद्रम में किराए के मकान में ठहरते हैं जहां बच्ची के लिए खाना आमतौर पर रेस्टोरेंट या फास्ट फूड से आता था।

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कोर्ट ने इस तथ्य को महत्वपूर्ण माना कि बच्ची को पिता से स्नेह तो मिलता था, लेकिन वह घर के बने खाने और अपने छोटे भाई (जो अपनी मां के साथ रहता है) की संगति को बहुत याद करती थी। कोर्ट ने कहा कि पिता का जीवनशैली और रहने की व्यवस्था बच्ची के सर्वांगीण विकास के अनुकूल नहीं है।

जस्टिस संदीप मेहता ने फैसला सुनाते हुए कहा:

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“लगातार रेस्टोरेंट का खाना खाने से वयस्कों का भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऐसे में एक आठ साल की बच्ची, जो अपने विकास के महत्वपूर्ण चरण में है, को पोषक तत्वों से भरपूर घर का खाना मिलना अत्यंत आवश्यक है। दुर्भाग्यवश, पिता के पास इसे उपलब्ध कराने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि यह निर्देश देना संभव था कि पिता बच्ची के लिए घर का बना खाना सुनिश्चित करें, लेकिन इस दौरान बच्ची को कोई और पारिवारिक संगति नहीं मिलती थी। न तो मां, न भाई, न दादी-दादा – सिर्फ पिता के साथ रहना बच्ची के लिए भावनात्मक रूप से भी कठिन था।

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“यह एक अतिरिक्त पहलू है जो पिता को कस्टडी देने के विरुद्ध जाता है। एक बच्ची को सिर्फ पोषण नहीं, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा और पारिवारिक वातावरण भी चाहिए,” पीठ ने कहा।

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया और बच्ची की अभिरक्षा मां को सौंपने का निर्देश दिया। यह फैसला सुनकर मां visibly प्रसन्न हुईं, जिन्होंने कोर्ट में यह आशंका जताई थी कि बच्ची अपने पिता के साथ रहने पर न केवल अस्वस्थ खानपान का शिकार होती है, बल्कि अकेलेपन से भी जूझती है।

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