उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम आदेश में उधम सिंह नगर जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक ढहाए गए मज़ार के स्थल पर सभी प्रकार के ट्रैफिक मूवमेंट को तत्काल रोका जाए। यह आदेश सैयद मासूम शाह मियां और सज्जाद मियां की मज़ार को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया, जो रुद्रपुर के इंदिरा चौक के पास स्थित है।
यह याचिका वक्फ अल्लाह तआला द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि स्थानीय प्रशासन ने सोमवार की सुबह बुलडोजर से मज़ार को गिरा दिया। सुनवाई के दौरान जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ऑनलाइन माध्यम से अदालत में भाग लिया और अचानक हुई इस कार्रवाई पर सवाल उठाए गए।
दावा करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने अदालत को बताया कि ढहाया गया ढांचा ‘हज़रत मासूम शाह दरगाह’ था और यह वक्फ की ज़मीन पर स्थित नहीं था। उन्होंने बताया, “10 फरवरी को इस मज़ार को गिराने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद दूसरा नोटिस जारी कर विधिसम्मत कार्रवाई की गई।” साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भूमि अधिग्रहण कानूनों के अनुसार मुआवज़ा भी प्रदान किया गया है।
इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वे उन दो व्यक्तियों के नाम, आधार कार्ड, फ़ोटो, ईमेल और मोबाइल नंबर सहित विस्तृत जानकारी दें, जिन्होंने मज़ार की मिट्टी को दूसरी जगह ले जाने की जिम्मेदारी ली थी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि मिट्टी को कहां ले जाया गया है, इस बारे में याचिकाकर्ता 24 घंटे के भीतर हलफनामा दाखिल करें।