बॉम्बे हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट्स पर सुविधाओं की कमी पर जताई नाराज़गी, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए बेहतर व्यवस्था की मांग

सोमवार को एक अहम फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशभर के एयरपोर्ट्स पर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए सुविधाओं की कमी पर कड़ी आलोचना की और पीड़ा से बचाव के लिए तत्काल सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।

न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी—एक याचिका एक वरिष्ठ नागरिक और उनकी बेटी द्वारा दायर की गई थी, और दूसरी एक 53 वर्षीय व्यक्ति द्वारा—जिन्होंने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर व्हीलचेयर और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध न होने की बात उठाई थी।

न्यायाधीशों ने इस बात पर चिंता जताई कि यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं समय से पहले उपलब्ध होनी चाहिए। न्यायमूर्ति कुलकर्णी ने कहा, “यह ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ कई बार उड़ानें घंटों तक विलंबित होती हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह शायद कोई बड़ी बात न हो, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए यह पीड़ा और मानसिक आघात का कारण बनता है।”

अदालत ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और एयरलाइन कंपनियों को स्वतः संज्ञान लेकर सुविधाएं उपलब्ध न कराने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि भारत को अंतरराष्ट्रीय मानकों के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए।

एक याचिका में उल्लेख किया गया कि एक 81 वर्षीय महिला को अपनी व्हीलचेयर अपनी बेटी को देनी पड़ी, जो तीव्र गठिया से पीड़ित थी, क्योंकि लैंडिंग के बाद केवल एक ही मोबिलिटी उपकरण उपलब्ध कराया गया। DGCA द्वारा ओवरबुकिंग के कारण व्हीलचेयर की कमी का हवाला देने को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया और इसे मानवाधिकारों का मुद्दा मानते हुए तत्काल रोकथाम के उपायों की मांग की।

“हम मानव जीवन को लेकर चिंतित हैं। किसी को भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। एयरपोर्ट प्रबंधन प्राधिकरण और सभी एयरलाइनों से संवेदनशीलता की आवश्यकता है,” अदालत ने जोर देकर कहा।

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कोर्ट ने इस मुद्दे की गहराई से जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया। यह समिति सभी संबंधित पक्षों से बैठक कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसे DGCA दिशानिर्देश बनाने के लिए आधार बनाएगा।

कोर्ट ने लापरवाही बरतने वाली एयरलाइन कंपनियों पर भारी जुर्माने का भी सुझाव दिया। “जब कोई यात्री विमान में मर जाता है या किसी अन्य संकट का सामना करता है, तो यह एयरलाइन की लापरवाही मानी जाती है। यह मूलभूत मानव अधिकार का उल्लंघन है,” न्यायाधीशों ने कहा, यह भी जोड़ते हुए कि विदेशी देशों में बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, जो भारत में अक्सर नहीं देखा जाता।

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