एक अहम कानूनी घटनाक्रम में, कलकत्ता हाईकोर्ट 28 अप्रैल को लगभग 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई करेगा। यह फैसला सोमवार को जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किए जाने के बाद लिया गया।
इन अपीलों में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड और कुछ चयनित शिक्षकों द्वारा दायर याचिकाएं शामिल हैं, जो एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती देती हैं जिसमें इन शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने का निर्देश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने इस मामले को वर्तमान खंडपीठ को सौंपा, क्योंकि इससे पहले जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस स्मिता दास डे की खंडपीठ ने 7 अप्रैल को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इससे खुद को अलग कर लिया था।
यह कानूनी विवाद 12 मई 2023 के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें जस्टिस अभिजीत गांगोपाध्याय ने इन नियुक्तियों को रद्द करने का निर्देश दिया था। इन शिक्षकों की नियुक्ति 2016 में टीईटी 2014 के आधार पर हुई थी, जबकि उस समय तक उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया था।