सुप्रीम कोर्ट तय करेगा: क्या हाई कोर्ट के जजों पर लोकपाल को सुनवाई का अधिकार है?

सुप्रीम कोर्ट जल्द ही यह तय करेगा कि भ्रष्टाचार विरोधी संस्था लोकपाल को वर्तमान में कार्यरत हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर सुनवाई का अधिकार है या नहीं। यह महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न 30 अप्रैल को सूचीबद्ध सुनवाई में विचाराधीन होगा। मामला उस स्वतः संज्ञान प्रक्रिया से जुड़ा है, जो एक अतिरिक्त हाई कोर्ट जज के खिलाफ लोकपाल के आदेश को लेकर शुरू हुई थी।

न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की विशेष पीठ ने इस सुनवाई के लिए पर्याप्त समय निर्धारित किया है। पीठ ने कहा, “हमें कम से कम दो घंटे की जरूरत होगी… हम इसे बुधवार को सुनेंगे। अगर बुधवार दोपहर तक सुनवाई पूरी नहीं हुई, तो गुरुवार को भी जारी रखेंगे।”

मूल शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि संबंधित जज ने एक जिला जज और हाई कोर्ट के ही एक अन्य जज को प्रभावित करने की कोशिश की, जिससे एक निजी कंपनी को लाभ पहुंच सके — यह वही कंपनी है जिसे आरोपी जज ने वकालत के दौरान पहले प्रतिनिधित्व किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को लोकपाल के आदेश पर रोक लगाते हुए न्यायिक स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। इसके साथ ही केंद्र सरकार, लोकपाल रजिस्ट्री और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया।

18 मार्च को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगा कि क्या लोकपाल को हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई का अधिकार है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार को न्यायमित्र (एमिकस क्यूरी) नियुक्त किया गया है।

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इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए, ने दलील दी कि हाई कोर्ट के जज लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के दायरे में नहीं आते, जिससे यह कानूनी बहस और जटिल हो गई है।

लोकपाल ने भी इस विषय में निर्णय लेते हुए कहा था कि संबंधित शिकायतें और दस्तावेज भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को भेजे जाएं और उनके मार्गदर्शन का इंतजार किया जाए। लोकपाल के पीठ, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर कर रहे हैं, ने कहा, “मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों की प्रतीक्षा की जा रही है। ऐसे में इन शिकायतों पर विचार को फिलहाल चार सप्ताह के लिए स्थगित किया जाता है, ताकि अधिनियम की धारा 20(4) के तहत निर्धारित समयसीमा का पालन किया जा सके।”

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