बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत के लिए शेष भूमि 30 अप्रैल तक सौंपेगी महाराष्ट्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट को जानकारी

महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि बांद्रा में बॉम्बे हाईकोर्ट की प्रस्तावित नई इमारत के लिए आवश्यक शेष 2.15 एकड़ भूमि 30 अप्रैल तक हस्तांतरित कर दी जाएगी। राज्य के महाधिवक्ता बीरेन्द्र सराफ ने अदालत को बताया कि आगामी चरण में कुल 4.09 एकड़ भूमि हस्तांतरित की जानी थी, जिसमें से 1.94 एकड़ पहले ही आवंटित की जा चुकी है।

यह आश्वासन न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मासिह की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान दिया गया। अदालत को बताया गया कि विलंबित भूमि पर वर्तमान में झोपड़पट्टियां स्थित हैं, लेकिन अधिकांश निवासी पुनर्वास के लिए सहमत हो गए हैं, जिससे वहां ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय के 2014 के फैसले को बरकरार रखते हुए CMJ यूनिवर्सिटी को भंग करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया कि इस भूमि से संबंधित 20 से अधिक याचिकाएं बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित हैं। इन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया है कि सभी याचिकाओं को एक ही पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

Video thumbnail

साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट परिसर हेतु आवंटित भूमि से संबंधित कोई भी मामला अब केवल बॉम्बे हाईकोर्ट में ही सुना जाए। अन्य किसी भी न्यायालय या अधिकरण में चल रही सुनवाई को हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जाए।

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट के नए परिसर हेतु कुल 30.16 एकड़ भूमि चरणबद्ध तरीके से सौंपने की योजना महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर 2024 में घोषित की थी। इस परियोजना का भूमिपूजन समारोह 23 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया था।

READ ALSO  बॉम्बे हाई कोर्ट ने अदानी जेटी परियोजना के लिए मैंग्रोव हटाने को हरी झंडी दी

फ्लोरा फाउंटेन स्थित वर्तमान ऐतिहासिक कोर्ट भवन की विरासत को बनाए रखते हुए, प्रस्तावित नई इमारत में अत्याधुनिक कोर्टरूम, न्यायाधीशों व रजिस्ट्रार स्टाफ के कार्यालय, एक मध्यस्थता व सुलह केंद्र, सभागार और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। यह परिसर महाराष्ट्र, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव के लिए न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

READ ALSO  सीजेआई संजीव खन्ना ने नए एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड को प्रोफेशनल कर्तव्यों के साथ प्रो-बोनो कार्य करने की सलाह दी 
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles