कलेक्टर को केवल औसत बिक्री मूल्य ही नहीं, बल्कि बाजार आधारित कारकों का उपयोग करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मूल्यांकन को स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) के तहत मुआवज़े की गणना के तरीकों को स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को केवल औसत बिक्री मूल्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि भूमि की प्रकृति, संभावनाएं और विकास लागत जैसे व्यापक बाज़ार आधारित कारकों को भी ध्यान में रखना अनिवार्य है।

यह निर्णय मध्य प्रदेश रोड डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाम विंसेंट डेनियल एवं अन्य [सिविल अपील संख्या 3998/2024 व अन्य] मामले में आया, जहां जबलपुर, मध्य प्रदेश में एक राजमार्ग परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि पर दिए गए मुआवज़े को लेकर कई अपीलें दायर की गई थीं।

मामले की पृष्ठभूमि

सरकार ने 2014 और 2015 में जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से नेशनल हाईवे नंबर 12-ए के जबलपुर-मंडला-चिल्पी खंड के 3.4 किमी से 22.8 किमी तक की ज़मीन का अधिग्रहण किया। इस परियोजना को मध्य प्रदेश रोड डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPRDC) ने क्रियान्वित किया।

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प्रशासनिक अधिकारी ने मुआवज़े की गणना भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत जारी कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर की। भूमि स्वामी विंसेंट डेनियल के मामले में कुल मुआवज़ा ₹2,05,42,164 तय किया गया। असंतुष्ट होकर डेनियल और अन्य ने कमिश्नर के समक्ष अपील की, जिन्होंने गाइडलाइन रेट के आधार पर संशोधित दरें लागू कीं—प्रथम 1000 वर्ग मीटर के लिए ₹12,000 प्रति वर्ग मीटर और शेष भूमि के लिए ₹1.5 करोड़ प्रति हेक्टेयर, जिससे ₹2.21 करोड़ का अतिरिक्त मुआवज़ा तय हुआ।

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MPRDC ने इस निर्णय को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत जिला न्यायालय में और फिर धारा 37 के तहत उच्च न्यायालय में चुनौती दी, यह कहते हुए कि मुआवज़ा अत्यधिक है और भूमि का असली बाज़ार मूल्य नहीं दर्शाता क्योंकि भूमि अविकसित थी।

कानूनी प्रश्न

मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि क्या “थ्योरी ऑफ डिडक्शन”—जो 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत विकसित एक न्यायिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार अविकसित भूमि के लिए मुआवज़े में कटौती की जाती है—2013 के अधिनियम में भी लागू होती है, विशेषकर तब जब औसत बिक्री मूल्य उपलब्ध न हो या विश्वसनीय न हो।

अपीलकर्ता का तर्क था कि भूमि अविकसित होने के कारण मुआवज़े में कटौती होनी चाहिए क्योंकि विकास पर भारी खर्च आता।

सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां और निर्णय

मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कमिश्नर के निर्णय को बरकरार रखा और MPRDC की सभी अपीलों को खारिज कर दिया। उन्होंने 2013 अधिनियम की धारा 26 से 28 का विस्तार से विश्लेषण किया और निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें कही:

1. कलेक्टर को केवल औसत बिक्री मूल्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए

“धारा 26(1) के अंतर्गत कलेक्टर को तीन मूल्यों में से सर्वोच्च को अपनाना चाहिए—स्टाम्प अधिनियम के तहत बाज़ार मूल्य, समान भूमि की औसत बिक्री मूल्य, या सहमति से दी गई मुआवज़ा राशि—और यदि यह मूल्य बाज़ार स्थिति को सही ढंग से नहीं दर्शाता, तो स्पष्टीकरण 4 के तहत विवेक का उपयोग करना चाहिए।”

2. “थ्योरी ऑफ डिडक्शन” स्वतः लागू नहीं होती

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह सिद्धांत 1894 अधिनियम की न्यायिक व्याख्या थी। लेकिन 2013 अधिनियम में धारा 26(1) एक ढांचा प्रदान करता है, और मुआवज़े में कटौती केवल कलेक्टर की रिकॉर्ड की गई राय पर आधारित होनी चाहिए, न कि स्वचालित रूप से।

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3. बाज़ार मूल्य ज़मीनी सच्चाइयों को दर्शाना चाहिए

“बाज़ार मूल्य को एक स्थिर मूल्य के रूप में नहीं लिया जा सकता। यह भूमि की आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय और पर्यावरणीय विशेषताओं को दर्शाना चाहिए,” कोर्ट ने कहा और ‘एट्रिब्यूट प्राइसिंग’ की अवधारणा को प्राथमिकता दी।

4. कलेक्टर को कारण सहित विवेक का प्रयोग करना चाहिए

“हालांकि धारा 26(1) में अनिवार्य मानदंड दिए गए हैं, स्पष्टीकरण 4 कलेक्टर को यह अधिकार देता है कि यदि ये बाज़ार स्थिति को नहीं दर्शाते, तो उन्हें समायोजित या नजरअंदाज किया जा सकता है—परंतु केवल लिखित कारणों के साथ,” पीठ ने कहा।

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5. सर्किल रेट पर आँख मूंदकर भरोसा न करें

कोर्ट ने कहा कि यद्यपि इस मामले में कलेक्टर गाइडलाइन को स्वीकार किया गया है, फिर भी यह ज़रूरी है कि ये दरें वैज्ञानिक और बाज़ार-आधारित पद्धतियों से निर्धारित हों।

“यदि अधिसूचित सर्किल रेट वास्तविक बाज़ार मूल्य को नहीं दर्शाती या अत्यधिक है, तो राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह इसे संशोधित करे। भूमि अधिग्रहण करने वाली सार्वजनिक संस्थाएं अपने ही निर्धारित रेट के विरुद्ध शिकायत नहीं कर सकतीं।”

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