केंद्र सरकार ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के तीन अपर जजों के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाने की पुष्टि की है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 20 मार्च को की गई सिफारिश के आधार पर लिया गया है।
जिन जजों को कार्यकाल विस्तार मिला है, वे हैं:
- न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत
- न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल
- न्यायमूर्ति संजय कुमार जयसवाल
न्यायमूर्ति राजपूत और न्यायमूर्ति अग्रवाल के लिए यह दूसरा कार्यकाल विस्तार है। मई 2024 में भी इन दोनों का कार्यकाल कॉलेजियम की अप्रैल 2024 की सिफारिश पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था।
न्यायमूर्ति राजपूत मई 2022 में बार से हाईकोर्ट में नियुक्त हुए थे। वहीं, न्यायमूर्ति अग्रवाल ने अगस्त 2022 में हाईकोर्ट में पदभार संभालने से पहले एक लंबा कार्यकाल जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में बिताया।

न्यायमूर्ति संजय कुमार जयसवाल अप्रैल 2023 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से जुड़े थे। वे इससे पहले विभिन्न न्यायिक पदों पर कार्य कर चुके हैं और पदोन्नति से पूर्व हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी रह चुके हैं।
इन नियुक्तियों के साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वर्तमान में 16 जज कार्यरत हैं, जबकि स्वीकृत संख्या 22 है। जजों की कमी के बीच ये कार्यकाल विस्तार न्यायिक प्रक्रिया की निरंतरता और प्रभावशीलता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।