नई दिल्ली, 26 मार्च — एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के सिवनी जिला बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्यों को मार्च 2024 में आयोजित वकीलों की हड़ताल के लिए बिना शर्त माफ़ी माँगने का निर्देश दिया है। यह निर्देश उस विरोध के संदर्भ में आया है, जिसमें एसोसिएशन ने नए न्यायालय परिसर के लिए भूमि आवंटन पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि यह निर्णय उनकी सहमति के बिना लिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। यह अपील मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें दस बार सदस्यों को एक महीने तक किसी भी अदालत में पेश होने से प्रतिबंधित कर दिया गया था और उन्हें बार एसोसिएशन या राज्य बार काउंसिल के चुनाव लड़ने से भी वंचित कर दिया गया था।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि यह हड़ताल राज्य सरकार के उस एकतरफा निर्णय के विरोध में थी, जिसमें जिला न्यायालय परिसर को स्थानांतरित करने का फैसला बार एसोसिएशन से परामर्श किए बिना लिया गया था। इस पर मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा, “आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था… एक लिखित माफ़ी दाखिल कीजिए।” इसके बाद, अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता 10 दिनों के भीतर लिखित रूप से बिना शर्त माफ़ी दाखिल करें। अगली सुनवाई 5 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में तय की गई है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट के आदेश पर पहले से जारी अंतरिम स्थगन (स्टे) आगे भी जारी रहेगा। यह अंतरिम राहत 10 अप्रैल, 2024 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दी थी। यह स्थगन उस फैसले के संदर्भ में था जो मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की पीठ द्वारा एक स्वप्रेरित जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किया गया था। यह याचिका वकीलों की हड़तालों से संबंधित थी और इसमें पूर्व मामले प्रवीण पांडे बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य का हवाला दिया गया था, जिसमें वकीलों की हड़ताल को अवैध माना गया था।
गौरतलब है कि मार्च 18 से 20, 2024 तक सिवनी बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा हड़ताल की घोषणा के बाद, हाई कोर्ट ने उक्त निर्णय पारित किया था। यह हस्तक्षेप उन न्यायिक मानदंडों पर आधारित था जो वकीलों द्वारा हड़ताल को अनुचित ठहराते हैं।