दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनाव परिपत्र पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) के उस परिपत्र पर रोक लगा दी, जिसमें गैर-निर्वाचित सदस्यों को उसके आगामी चुनावों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया था। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना ने दिल्ली एमेच्योर मुक्केबाजी संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई, जिसमें बीएफआई के 7 मार्च के निर्देश को चुनौती दी गई थी।

विवादास्पद परिपत्र में कहा गया था कि महासंघ के चुनावों में केवल बीएफआई की संबद्ध राज्य इकाइयों के निर्वाचित सदस्य ही अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस निर्णय के महत्वपूर्ण निहितार्थ थे, जिसमें भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करना भी शामिल था, क्योंकि नए नियमों के तहत उनके नामांकन को अयोग्य माना गया था। इसके अतिरिक्त, दिल्ली एमेच्योर मुक्केबाजी संघ के दो नामांकित व्यक्ति-रोहित जैनेंद्र जैन और नीरज कांत भट्ट-को भी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुमोदित अंतिम चुनावी सूची से बाहर रखा गया था।

READ ALSO  Delhi High Court to Announce Verdict on Plea Over 2020 Riots Death

अपने फैसले में न्यायमूर्ति पुष्करना ने निर्दिष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया और परिणामों की घोषणा जारी रह सकती है, लेकिन वे चल रही कानूनी चुनौती के परिणाम के अधीन होंगे। इसका मतलब यह है कि अंतिम अदालती फैसले के आधार पर किसी भी चुनाव के नतीजों को संभावित रूप से उलटा या बदला जा सकता है।

Video thumbnail

अदालत ने केंद्र और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें याचिका में लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की सुनवाई अगस्त में होनी है।

READ ALSO  धारा 120B IPC | आपराधिक साजिश के अपराध को आकर्षित करने के लिए समझौते का भौतिक रूप से प्रकट होना आवश्यक हैः सुप्रीम कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles