सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस अतुल श्रीधरन की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वापसी की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस अतुल श्रीधरन को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट से उनके मूल हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पुनः नियुक्त करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 6 मार्च 2025 को हुई कॉलेजियम की बैठक में लिया गया, जो न्यायमूर्ति श्रीधरन की न्यायिक नियुक्तियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

जस्टिस श्रीधरन ने 7 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया था। वर्ष 2023 की शुरुआत में, उन्होंने अपनी ट्रांसफर का अनुरोध किया था। यह निर्णय उन्होंने इस उद्देश्य से लिया था कि उनकी बड़ी बेटी उसी क्षेत्राधिकार में अपनी वकालत शुरू करने वाली थीं और संभावित रूप से जिला न्यायालय और इंदौर बेंच में पेश हो सकती थीं, जिससे हितों का टकराव हो सकता था।

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न्यायपालिका की निष्पक्षता बनाए रखने के महत्व को स्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 मार्च 2023 को उनकी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में ट्रांसफर की सिफारिश की थी। हालांकि, अब उन्हें उनके मूल हाई कोर्ट में वापस भेजने का निर्णय उनके व्यक्तिगत परिस्थितियों या न्यायपालिका की आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन दर्शाता है।

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24 मई 1966 को जन्मे, जस्टिस श्रीधरन ने अपनी कानून की डिग्री पूरी करने के बाद 1992 में कानूनी करियर की शुरुआत की। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम के साथ काम किया और फिर दिल्ली में स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस की। बाद में वे इंदौर स्थानांतरित हो गए। अपने करियर के दौरान, उन्होंने अपराध, सिविल और सेवा मामलों में विशेषज्ञता हासिल की और सरकारी एवं निजी दोनों पक्षों की ओर से मामलों की पैरवी की।

इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के उन प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, जिनके तहत न्यायिक पदस्थापनाओं को परिस्थितियों और न्यायिक आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजित किया जाता है, ताकि न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।

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