सुप्रीम कोर्ट ने RERA के अप्रभावी क्रियान्वयन की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) की प्रभावशीलता पर गंभीर चिंता व्यक्त की, तथा इसके कामकाज को “निराशाजनक” बताया। यह आलोचना निजी बिल्डरों से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने RERA अधिनियम के क्रियान्वयन में कमियों को उजागर किया।

माहिरा होम्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले परमेश्वर ने मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह को रियल एस्टेट क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों पर परियोजना विफलताओं के नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताया। उन्होंने न्यायालय से हस्तक्षेप करने और अधिक मजबूत निगरानी तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विनियामक ढांचे को मजबूत करने का आग्रह किया।

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न्यायमूर्ति कांत ने परमेश्वर की चिंताओं की वैधता को स्वीकार किया तथा RERA के निराशाजनक प्रदर्शन के आकलन से सहमति व्यक्त की। हालांकि, उन्होंने कहा कि नए विनियामक उपायों के प्रस्तावों को राज्य संस्थाओं से विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 मूल रूप से संसद द्वारा इस क्षेत्र को विनियमित करने और आवास परियोजनाओं में घर खरीदारों के निवेश की सुरक्षा के इरादे से पारित किया गया था।

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