सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने बीएसई लिस्टिंग धोखाधड़ी मामले में एफआईआर को रद्द करने की मांग की

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने अन्य आरोपी अधिकारियों के साथ मिलकर लिस्टिंग धोखाधड़ी मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 1994 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में एक कंपनी की लिस्टिंग के दौरान वित्तीय धोखाधड़ी और नियामक मानकों के उल्लंघन के आरोपों के बाद पिछले शनिवार को मुंबई की एक अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।

न्यायमूर्ति एसजी डिगे के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया और कल इस पर सुनवाई होनी है। सेबी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालती कार्यवाही में प्रमुख भूमिका निभाई, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई मामले में शामिल दो बीएसई अधिकारियों की ओर से पेश हुए।

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विशेष न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगर ने बुच और सेबी के तीन वर्तमान पूर्णकालिक निदेशकों- अश्वनी भाटिया, अनंत नारायण जी और कमलेश चंद्र वार्ष्णेय के साथ-साथ बीएसई के अधिकारियों प्रमोद अग्रवाल और सुंदररामन राममूर्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। यह कार्रवाई डोंबिवली स्थित रिपोर्टर सपन श्रीवास्तव द्वारा एक आवेदन के बाद की गई, जिसमें शीर्ष अधिकारियों द्वारा सुगम 1994 की लिस्टिंग के आसपास कथित अनियमितताओं की गहन जांच के लिए दबाव डाला गया था।

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आरोपों में बाजार में हेरफेर, अंदरूनी व्यापार और शेयर की कीमतों में कृत्रिम वृद्धि सहित गंभीर कदाचार का सुझाव दिया गया है, जिससे निवेशकों को काफी नुकसान हुआ और अन्य नियमों के अलावा सेबी अधिनियम, 1992 का उल्लंघन हुआ। शिकायत में पुलिस और सेबी दोनों द्वारा कई पिछली शिकायतों के बावजूद लगातार कार्रवाई न करने को भी उजागर किया गया है, जो न्यायिक निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आरोप प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नियामक निकाय दोनों द्वारा स्पष्ट निष्क्रियता को देखते हुए आगे की जांच की आवश्यकता है। न्यायाधीश बांगर ने टिप्पणी की, “कानून प्रवर्तन और सेबी की निष्क्रियता के कारण धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।”

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अगले 30 दिनों के भीतर चल रही जांच पर एक स्थिति रिपोर्ट अदालत को प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

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