इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ़्तारी पर रोक बढ़ाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ़्तारी पर रोक 3 मार्च तक बढ़ा दी है। उन पर धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है। ज़ुबैर द्वारा एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर किए गए एक पोस्ट से यह एफ़आईआर जुड़ी है, जिसमें यति नरसिंहानंद के भाषण का एक वीडियो क्लिप शामिल था, जिसे जुबैर ने ‘अपमानजनक’ बताया था।

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न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति वाईके श्रीवास्तव ने कार्यवाही की अध्यक्षता की और जुबैर द्वारा दायर याचिका के जवाब में आदेश जारी किया। यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी द्वारा दर्ज की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 3 अक्टूबर, 2024 को जुबैर ने नरसिंहानंद के एक पुराने कार्यक्रम की संपादित क्लिप अपलोड की थी। इन क्लिप में कथित तौर पर पैगंबर मुहम्मद के बारे में भड़काऊ टिप्पणियां थीं, जिसके बारे में त्यागी का दावा है कि इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदायों से नरसिंहानंद के खिलाफ़ हिंसक प्रतिक्रियाएँ भड़काना था।

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