दिल्ली हाई कोर्ट ने बार एसोसिएशन चुनावों को पुनर्निर्धारित किया

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) और अन्य संबद्ध बार एसोसिएशनों के चुनावों से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय विभिन्न प्रक्रियागत अनियमितताओं, विशेष रूप से मतदाता सूची में विसंगतियों और निकटता कार्ड (प्रॉक्सिमिटी कार्ड) के वितरण से संबंधित मुद्दों के मद्देनजर लिया गया है।

कोर्ट ने 21 फरवरी 2025 को जारी अपने विस्तृत आदेश में चुनावों के लिए एक संशोधित कार्यक्रम का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। यह कार्यक्रम चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक तैयारियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा, जस्टिस रेखा पाली और जस्टिस सी. हरी शंकर की पीठ ने चुनाव की तारीख को 21 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। इस निर्णय में होली की छुट्टियों और अदालतों के सुचारू संचालन की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है।

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यह फैसला तब आया जब यह पता चला कि 14 फरवरी 2025 को प्रकाशित DHCBA की अंतिम मतदाता सूची में गड़बड़ियां थीं, जिससे मतदान के लिए अनिवार्य निकटता कार्ड जारी करने में समस्याएं आईं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 14 फरवरी की सूची ही अंतिम मतदाता सूची होगी, जिसमें पहले हुए वितरण संबंधी त्रुटियों को ठीक किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पात्र मतदाता मतदान कर सकें, किसी भी शेष विसंगति को तुरंत दूर किया जाना आवश्यक है।

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इसके अलावा, अदालत ने DHCBA को 22 फरवरी 2025 तक अपना चुनाव आयोग गठित करने का निर्देश दिया है। यह आयोग 24 फरवरी तक एक संपूर्ण चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रस्तुत करेगा। निर्धारित कार्यक्रम का उद्देश्य संभावित देरी के अनुरोधों को पहले से ही रोकना है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अदालत चुनाव प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से प्रबंधित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।

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