दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एडवोकेट (संशोधन) विधेयक 2025 के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया

नई दिल्ली, 22 फरवरी 2025 – दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने एडवोकेट (संशोधन) विधेयक, 2025 की कड़ी निंदा करते हुए एकमत से प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रस्ताव 22 फरवरी 2025 को कार्यकारी समिति की एक आपात बैठक में पारित किया गया, जिसमें संशोधनों का विरोध दोहराया गया।

बार एसोसिएशन पहले भी 17 फरवरी 2025 को इस विधेयक के खिलाफ अपना कड़ा रुख स्पष्ट कर चुका है। प्रस्ताव में कहा गया कि पूरे देश में बार काउंसिल और वकीलों द्वारा जारी विरोध के बावजूद, संबंधित अधिकारियों ने इन आपत्तिजनक संशोधनों को वापस लेने की मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। एसोसिएशन का मानना है कि ये संशोधन पूरे कानूनी समुदाय के हितों के विरुद्ध हैं।

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देशभर के वकीलों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए, DHCBA ने अपने सदस्यों और अन्य अधिवक्ताओं से सोमवार, 24 फरवरी 2025 को एक दिन के लिए कार्य से विरत रहने और हाई कोर्ट (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) में पेश न होने का अनुरोध किया है।

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“कार्यकारी समिति को देशभर में वकीलों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की जानकारी दी गई है। विभिन्न हाई कोर्ट बार ने इन संशोधनों पर गंभीर आपत्तियां जताई हैं। हम अपने सभी सहयोगियों के साथ खड़े हैं और इसीलिए हम अपने सदस्यों से अपील करते हैं कि वे अदालत में पेश न हों,” प्रस्ताव में कहा गया।

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यह प्रस्ताव DHCBA के अध्यक्ष मोहित माथुर सहित अन्य वरिष्ठ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इन संशोधनों को लेकर बढ़ते विरोध पर क्या कदम उठाती है।

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