न्यायिक समीक्षा करते समय हाईकोर्ट न्यायाधिकरणों के स्थानापन्न के रूप में कार्य नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

न्यायिक अनुशासन और वैधानिक प्रक्रिया के सिद्धांतों को सुदृढ़ करने वाले एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके वैधानिक न्यायाधिकरणों के स्थानापन्न के रूप में कार्य नहीं कर सकते। यह निर्णय 20 फरवरी, 2025 को न्यायमूर्ति पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम फारूक अली खान मामले में सुनाया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें व्यक्तिगत दिवालियापन कार्यवाही को समय से पहले रद्द कर दिया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला तब सामने आया जब बैंक ऑफ बड़ौदा ने एसोसिएट डेकोर लिमिटेड के प्रमोटर और निदेशक फारूक अली खान के खिलाफ दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) की धारा 95 के तहत व्यक्तिगत दिवालियापन कार्यवाही शुरू की। खान ने कंपनी को दिए गए ऋणों के लिए व्यक्तिगत गारंटी प्रदान की थी, जो बाद में पुनर्भुगतान में चूक गई, जिसके परिणामस्वरूप 244 करोड़ रुपये का बकाया हो गया। खान और अन्य गारंटरों द्वारा 25 करोड़ रुपये में समझौता करने की पेशकश के बावजूद, बैंक ने व्यक्तिगत गारंटी को लागू किया और दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की।

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न्यायाधिकरण ने IBC की धारा 99 के तहत दिवालियापन आवेदन का आकलन करने के लिए फरवरी 2024 में एक समाधान पेशेवर नियुक्त किया। प्रक्रिया आगे बढ़ने से पहले, खान ने कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि एक व्यक्तिगत गारंटर के रूप में उनकी देयता को माफ कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने खान से सहमत होकर कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिससे बैंक को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए प्रेरित किया गया।

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महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या कर्नाटक हाईकोर्ट ने IBC के तहत चल रही व्यक्तिगत दिवालियापन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके अपने रिट क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया था, जबकि समाधान पेशेवर ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी।

एक और महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या हाईकोर्ट तथ्यात्मक विवादों पर निर्णय ले सकता है – जैसे कि ऋण का अस्तित्व या निर्वहन – जो राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) जैसे वैधानिक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियाँ

सुप्रीम कोर्ट ने आईबीसी की प्रक्रियात्मक पवित्रता को रेखांकित करते हुए कहा कि व्यक्तिगत दिवालियापन कार्यवाही को समय से पहले न्यायिक हस्तक्षेप के बिना वैधानिक ढांचे का पालन करना चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि धारा 97 के तहत एक समाधान पेशेवर की नियुक्ति केवल एक प्रक्रियात्मक कदम है, न कि एक न्यायिक कार्य।

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एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में, अदालत ने कहा:

“जब तक न्यायाधिकरण धारा 100 के तहत यह निर्णय नहीं ले लेता कि आवेदन को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, तब तक कोई न्यायिक निर्णय नहीं होता। इस मामले में, हाईकोर्ट ने न्यायाधिकरण के स्थान पर खुद को प्रतिस्थापित करके गलती की, तथ्यात्मक निर्णय किए जिन्हें आईबीसी के तहत नामित प्राधिकरण पर छोड़ दिया जाना चाहिए था।”

पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट की भूमिका पर्यवेक्षणात्मक है, न कि प्रतिस्थापनात्मक, खासकर तब जब एक विशेष वैधानिक ढांचा मौजूद हो। न्यायालय ने थानसिंह नाथमल बनाम कर अधीक्षक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन जैसे उदाहरणों का हवाला देते हुए दोहराया कि हाईकोर्ट को संयम बरतना चाहिए और वैधानिक तंत्र को अपना काम करने देना चाहिए।

न्यायालय का निर्णय

कर्नाटक हाईकोर्ट के 28 मई, 2024 के आदेश को रद्द करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने फारूक अली खान के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालियापन कार्यवाही बहाल कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामला एनसीएलटी, बेंगलुरु के समक्ष उस चरण से फिर से शुरू हो, जहां समाधान पेशेवर नियुक्त किया गया था।

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न्यायालय ने शीघ्रता की आवश्यकता पर बल दिया, एनसीएलटी को 2021 से लंबित लंबे समय को देखते हुए मामले को तेजी से संसाधित करने का निर्देश दिया।

“हाईकोर्ट ने वैधानिक तंत्र को रोक दिया और अपने फैसले को प्रतिस्थापित कर दिया, जहां ऐसा करने का उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। यह एनसीएलटी जैसे विशेष न्यायाधिकरणों के उद्देश्य को कमजोर करता है, जो जटिल दिवालियापन मामलों को संभालने के लिए सुसज्जित हैं,” अदालत ने टिप्पणी की।

केस विवरण

– केस का शीर्षक: बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम फारूक अली खान और अन्य।

– बेंच: न्यायमूर्ति पमिदिघंतम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा

– उद्धरण: सिविल अपील संख्या 2759/2025 (एसएलपी (सी) संख्या 18062/2024 से उत्पन्न)

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