सीमा शुल्क विभाग ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा: स्कोडा वोक्सवैगन को कर कानूनों का पालन करना चाहिए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को सीमा शुल्क विभाग की ओर से दृढ़ दलीलें सुनीं, जिसमें कहा गया कि स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया को कर कानूनों का पालन करना चाहिए और 1.4 बिलियन अमरीकी डालर की कर मांग को लेकर चल रहे विवाद में खुद को पीड़ित के रूप में पेश नहीं कर सकता। विभाग ने कंपनी पर अपने आयात के बारे में भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाया, एक ऐसा दावा जिसके कारण महत्वपूर्ण कानूनी जांच हुई है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण द्वारा प्रस्तुत, सीमा शुल्क विभाग ने तर्क दिया कि ऑटोमोटिव दिग्गज ने देय शुल्कों को कम करने के लिए अपने आयातों को गलत तरीके से वर्गीकृत किया था। वेंकटरमण के अनुसार, स्कोडा वोक्सवैगन ने अपनी आयातित ऑडी, स्कोडा और वोक्सवैगन कारों को “कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन” (CKD) इकाइयों के बजाय “व्यक्तिगत भागों” के रूप में गलत तरीके से रिपोर्ट किया, इस प्रकार आवश्यक सीमा शुल्क में बहुत कम भुगतान किया।

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वेंकटरमण ने अदालत में जोर देते हुए कहा, “आपको कानून का पालन करना होगा। आपको नियमों का पालन करना होगा। कानून का नियम सबके लिए समान है। इसी तरह के आयातक पहले से ही 30 प्रतिशत का भुगतान कर रहे हैं।” उन्होंने बताया कि वस्तुओं को सही ढंग से वर्गीकृत करना कंपनी की जिम्मेदारी है और ऐसा करने में कोई भी विफलता सीमा शुल्क विभाग की गलती नहीं है।

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कानूनी लड़ाई तब और तेज हो गई जब स्कोडा वोक्सवैगन ने कर मांग नोटिस को चुनौती दी, इसे “मनमाना और अवैध” करार दिया और 12,000 करोड़ रुपये की मांग को “अत्यधिक” बताया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बी पी कोलाबावाला और फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ द्वारा की जा रही है, जिसकी कार्यवाही शुक्रवार को जारी रहेगी।

कार्यवाही के दौरान, पीठ ने वोक्सवैगन के बचाव पर ध्यान दिया कि उसने अपने आयात को लगातार अलग-अलग घटकों के रूप में वर्गीकृत किया है और उसी के अनुसार कर का भुगतान किया है। पीठ ने कहा, “उनका तर्क यह है कि एक बार जब आपने (सीमा शुल्क) उन्हें इन सभी वर्षों में एक श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया है, तो क्या अब आप उन्हें फिर से वर्गीकृत कर सकते हैं।” जवाब में, वेंकटरमन ने सुझाव दिया कि यदि नए तथ्यों के आधार पर ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता हो तो पुनर्वर्गीकरण उचित है।

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एएसजी ने आगे खुलासा किया कि कंपनी अपने संचालन में पारदर्शी नहीं रही है। उन्होंने कहा, “अब तक, किसी भी आयुक्त को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि कंपनी इतने सालों में क्या कर रही थी। वे अपनी सामग्री कैसे आयात कर रहे थे, वे इसे कैसे असेंबल कर रहे थे, दुनिया में कोई नहीं जानता था। हमारी जांच से सच्चाई सामने आई,” उन्होंने कहा।

इससे पहले, वेंकटरमन ने अदालत को आश्वासन दिया था कि कर मांग के मद्देनजर स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया से किसी भी खेप को नहीं रोका जाएगा, जिसका उद्देश्य कंपनी के संचालन में किसी भी तरह की बाधा को रोकना है।

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