राज्य के नियम शिक्षकों के लिए NCTE द्वारा निर्धारित B.Ed. की आवश्यकता को कम नहीं कर सकते: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की सदस्यता वाले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक और प्रशासनिक संवर्ग) नियम, 2019, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कृषि शिक्षकों के लिए शिक्षा स्नातक (B.Ed.) की डिग्री की आवश्यकता से छूट नहीं दे सकते। न्यायालय ने छूट को “असंवैधानिक और अधिकारहीन” घोषित किया, जिससे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के नियमों की बाध्यकारी प्रकृति को बल मिला।

मामले की पृष्ठभूमि

मामला (WPS संख्या 3309/2024) याचिकाकर्ताओं के एक समूह द्वारा दायर किया गया था, जिनके पास कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ-साथ B.Ed. या डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed.) योग्यताएं थीं और जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण की थी। याचिकाकर्ताओं ने 5 मार्च, 2019 की राज्य अधिसूचना को चुनौती दी, जिसमें अनिवार्य B.Ed. की आवश्यकता को हटा दिया गया था। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कृषि शिक्षकों के लिए योग्यता के बारे में तर्क देते हुए कहा कि यह एनसीटीई के नियमों का खंडन करता है।

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अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस तरह की छूट शैक्षिक मानकों को कमजोर करती है और अप्रशिक्षित व्यक्तियों को पढ़ाने की अनुमति देती है। छत्तीसगढ़ राज्य (अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर द्वारा प्रतिनिधित्व) और एनसीटीई (अधिवक्ता भास्कर पयाशी द्वारा प्रतिनिधित्व) सहित प्रतिवादियों ने अधिसूचना का बचाव करते हुए दावा किया कि राज्य में कृषि शिक्षकों की कमी के कारण यह आवश्यक था।

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महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे

अदालत के समक्ष मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या कोई राज्य सरकार शिक्षक योग्यता मानक निर्धारित कर सकती है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के तहत एनसीटीई द्वारा निर्धारित मानकों के साथ संघर्ष करती है। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम की धारा 12-ए और 32 के तहत, एनसीटीई विशेष रूप से शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है, और राज्य सरकारें इन आवश्यकताओं को एकतरफा रूप से नहीं बदल सकती हैं।

उत्तराखंड हाईकोर्ट के पुष्पा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य के निर्णय सहित अन्य राज्यों के समान मामलों पर विचार किया गया। (2023), जिसने इसी तरह की छूट को अमान्य कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने सुमन लाल एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य (2023) में इस फैसले की पुष्टि की।

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कोर्ट की टिप्पणियां

डिवीजन बेंच ने दृढ़ता से माना कि राज्य सरकारों के पास एनसीटीई-अनिवार्य शिक्षक योग्यता को दरकिनार करने का अधिकार नहीं है, उन्होंने कहा:

“एनसीटीई अधिनियम, 1993 और विनियम, 2014, नियम बनाते समय राज्य के लिए बाध्यकारी हैं। राज्य अपने विवेक से शिक्षकों के लिए निर्धारित योग्यता को कम नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 में निहित सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।”

कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि गैर-बी.एड. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति एनसीटीई के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करती है और देश भर में शिक्षक शिक्षा मानकों की एकरूपता को बाधित करती है:

“एनसीटीई द्वारा निर्धारित माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए बी.एड. की न्यूनतम योग्यता छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा नियम, 2019 से अधिक है। एनसीटीई की मंजूरी के बिना इस मानक से कोई भी विचलन अवैध और अस्थिर है।”

न्यायालय का निर्णय

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हाईकोर्ट ने 2019 के राज्य नियमों में छूट खंड को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। निर्णय में छत्तीसगढ़ सरकार को अपने नियमों को संशोधित करने का निर्देश दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कृषि शिक्षकों के लिए बी.एड. अनिवार्य योग्यता बनी रहे।

“छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को शिक्षक (कृषि) के पद पर नियुक्ति के लिए बी.एड. की अपेक्षित योग्यता को शामिल करने और 2014 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।”

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