POCSO अधिनियम के तहत सहमति अप्रासंगिक है: दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी मोहम्मद रफायत अली को जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने जमानत आवेदन संख्या 4330/2024 को खारिज करते हुए दोहराया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) के तहत मामलों में नाबालिग की सहमति कानूनी रूप से अप्रासंगिक है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार) और 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना) और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत 17 मई, 2024 को P.S. भलस्वा डेयरी में दर्ज एफआईआर संख्या 0415/2024 से शुरू हुआ। यह शिकायत पीड़िता के माता-पिता द्वारा दर्ज कराई गई थी, जो 16 वर्षीय लड़की है, जब उसकी मेडिकल जांच में गर्भावस्था की पुष्टि हुई थी।

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अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी, एक 26 वर्षीय विवाहित व्यक्ति, ने कई महीनों तक पीड़िता के साथ संबंध बनाए। पीड़िता ने दावा किया कि आरोपी ने शादी के बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसे दवा दी जिससे उसका गर्भ गिर गया। फोरेंसिक जांच ने इन आरोपों की पुष्टि की, जिसके कारण आरोपपत्र दाखिल किया गया।

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कानूनी मुद्दे

अभियोक्ता की आयु का निर्धारण: बचाव पक्ष ने अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए स्कूल रिकॉर्ड की वैधता पर सवाल उठाया, यह तर्क देते हुए कि कोई भी सहायक दस्तावेज पीड़िता की जन्म तिथि को प्रमाणित नहीं करता है।

यौन संबंधों में सहमति: बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी और पीड़िता के बीच संबंध सहमति से थे, इस प्रकार POCSO अधिनियम के तहत आरोपों को ख़ारिज किया जाए।

एफआईआर दर्ज करने में देरी: आरोपी की वकील सुश्री तान्या अग्रवाल ने तर्क दिया कि कथित घटना के छह दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई थी और उस पर पीड़िता की मां ने हस्ताक्षर किए थे, न कि पीड़िता ने, जिससे जबरदस्ती की आशंका जताई जा रही है।

अदालत का फैसला

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने जमानत याचिका खारिज करते हुए, POCSO अधिनियम की प्रयोज्यता और पीड़िता की उम्र निर्धारित करने में स्कूल रिकॉर्ड के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:

आयु के मुद्दे पर: अदालत ने पाया कि स्कूल के प्रवेश रजिस्टर में पीड़िता की जन्म तिथि 3 अगस्त, 2008 दर्ज है, जिससे घटना के समय उसकी उम्र 15 साल और 7 महीने हो गई। अदालत ने माना कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के तहत, स्कूल रिकॉर्ड उम्र निर्धारित करने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में काम करते हैं, जब तक कि ठोस सबूतों के साथ इसका खंडन न किया जाए।

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सहमति पर: न्यायालय ने फैसला सुनाया कि POCSO अधिनियम के तहत मामलों में सहमति महत्वहीन है, इस बात पर जोर देते हुए कि “यदि पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की है, तो कानून यह मानता है कि वह वैध सहमति देने में असमर्थ है।”

एफआईआर दर्ज करने में देरी पर: न्यायालय ने पीड़िता की कमज़ोर स्थिति और उसके बाद की चिकित्सा जटिलताओं को देखते हुए एफआईआर दर्ज करने में देरी को उचित पाया।

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सार्वजनिक सुरक्षा और गवाहों पर प्रभाव पर: न्यायालय ने स्वीकार किया कि आरोपी पीड़िता और उसके परिवार के बहुत करीब रहता था, जिससे यह चिंता पैदा हुई कि अगर उसे रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित करने या उन्हें डराने का प्रयास कर सकता है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति नरूला ने जमानत की याचिका को खारिज करते हुए POCSO अधिनियम की प्रयोज्यता पर एक कड़ा बयान दिया:

“इसलिए, POCSO अधिनियम के तहत अभियोजन के उद्देश्य के लिए कथित सहमति से संबंध की प्रकृति प्रथम दृष्टया अप्रासंगिक है।”

इसके अतिरिक्त, अदालत ने मेडिकल रिकॉर्ड पर भी ध्यान दिया, जिसमें “गर्भधारण के अवशिष्ट उत्पाद (RPC)” की उपस्थिति का संकेत दिया गया था, जिससे जबरन गर्भपात के आरोपों की पुष्टि हुई।

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