एक ऐतिहासिक निर्णय में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल ने बाल गवाहों की गवाही का मूल्यांकन करते समय सावधानीपूर्वक जांच के महत्व पर जोर दिया। सुकवरिया बाई की अपील को खारिज करते हुए इस सिद्धांत को बरकरार रखा गया, जिसे छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के भुकभुकी गांव में एक भीषण घटना में अपने ससुराल वालों की दोहरी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 19 मई, 2014 को हुई एक भयावह घटना से उपजा था, जिसमें 27 वर्षीय सुकवरिया बाई पर पारिवारिक विवाद के बाद अपने ससुराल वालों, कमला बाई और ठाकुर प्रसाद की लोहे की छड़ से हत्या करने का आरोप था। इस हमले में उनकी बेटी राजकुमारी भी घायल हो गई थी। ट्रायल कोर्ट ने सुकवरिया बाई को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 326 के तहत दोषी ठहराया था और उसे जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से राजकुमारी की गवाही पर टिका था, जो 11 वर्षीय चश्मदीद गवाह और आरोपी की बेटी थी, जिसने हत्याओं से पहले की घटनाओं का वर्णन किया और अपनी माँ को हमलावर के रूप में पहचाना। हालाँकि, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि राजकुमारी की गवाही उसकी कम उम्र और संभवतः ट्यूशन के कारण अविश्वसनीय थी।
महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे
1. बाल गवाह की गवाही की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता:
अदालत ने इस बात पर विचार-विमर्श किया कि क्या 11 वर्षीय बच्चे की गवाही दोषसिद्धि का प्राथमिक आधार बन सकती है। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि बच्चे के बयान में पुष्टि की कमी थी और संभावित रूप से बाहरी कारकों से प्रभावित थी।
2. मौतों की हत्या की प्रकृति:
क्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दर्ज पीड़ितों को लगी चोटें, अभियुक्त द्वारा जानबूझकर और स्वैच्छिक रूप से नुकसान पहुँचाने के अभियोजन पक्ष के कथन से मेल खाती हैं।
3. परिस्थितिजन्य और भौतिक साक्ष्य:
अदालत ने लोहे की छड़ की बरामदगी और उसके फोरेंसिक विश्लेषण के साथ-साथ अन्य पुष्टिकारक साक्ष्यों का मूल्यांकन किया।
अदालत की मुख्य टिप्पणियाँ
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने विवेक के साथ बाल गवाही का मूल्यांकन करने के महत्व को रेखांकित किया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 का हवाला देते हुए, निर्णय में कहा गया:
“बाल गवाह के साक्ष्य को अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन न्यायालय, विवेक के नियम के अनुसार, ऐसे साक्ष्य पर बारीकी से विचार करता है और केवल उसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त होने पर ही उसके आधार पर दोषसिद्धि दर्ज कर सकता है।”
न्यायालय ने ऐसे उदाहरणों का हवाला दिया जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि यद्यपि बच्चे ट्यूशन के प्रति संवेदनशील होते हैं, लेकिन यदि उनकी गवाही सत्य और सहज पाई जाती है, तो उसका साक्ष्य के रूप में महत्वपूर्ण महत्व हो सकता है। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने कहा:
“अपने मन की मासूम शुद्धता और अपरिष्कृतता में एक बच्चे के निष्पक्ष, बेदाग और स्वाभाविक संस्करण के साथ सामने आने की अधिक संभावना होती है।”
मृत्यु की प्रकृति के मुद्दे पर, न्यायालय ने पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सा अधिकारी डॉ. एच.एस. शेंडे के निष्कर्षों की पुष्टि की। चोटों को हत्या माना गया और उन्हें लोहे की छड़ से लगाए जाने के अनुरूप माना गया।
न्यायालय का निर्णय
हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अपना मामला स्थापित किया है। पीठ ने राजकुमारी की विस्तृत और पुष्ट गवाही, चिकित्सा साक्ष्य और अभियुक्त के कहने पर खून से सने लोहे की छड़ की बरामदगी पर भरोसा किया।
अदालत ने बचाव पक्ष के संभावित ट्यूशन के दावे को खारिज कर दिया, जिसमें बच्चे की लगातार और अडिग गवाही को ध्यान में रखते हुए कहा गया:
“राजकुमारी का बयान आत्मविश्वास जगाता है और जिरह के दौरान भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। मेडिकल साक्ष्य द्वारा समर्थित गवाही, आरोपी के अपराध को स्थापित करती है।”
अपील को खारिज कर दिया गया, और ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई मूल आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया।
केस विवरण
– केस का शीर्षक: सुकवरिया बाई बनाम छत्तीसगढ़ राज्य
– केस संख्या: सीआरए संख्या 1573/2018
– बेंच: मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल
– अभियोजन पक्ष के वकील: श्री नितांश जायसवाल
– बचाव पक्ष के वकील: श्री जी.वी.के. राव
– दोषी ठहराए गए अपराध: आईपीसी की धारा 302 और 326
– फैसला: अपील खारिज; दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा बरकरार।