सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ ‘भड़काऊ’ गाने के वीडियो को लेकर मामला रोका

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हस्तक्षेप करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिन पर भड़काऊ गाने वाला संपादित वीडियो प्रसारित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। यह मामला गुजरात के जामनगर में दर्ज एक एफआईआर से शुरू हुआ था। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता किशनभाई दीपकभाई नंदा को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।

कानूनी विवाद तब शुरू हुआ जब प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 46 सेकंड का एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया, जिसमें उन्हें जामनगर में एक सामूहिक विवाह समारोह में दिखाया गया था। वीडियो में, प्रतापगढ़ी को फूलों की पंखुड़ियों से स्वागत करते हुए देखा जा सकता है, जबकि बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा है, जिसके बारे में एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि इसमें सांप्रदायिक विवाद को भड़काने और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है।

प्रतापगढ़ी, जो कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 197 के तहत आरोप लगाए गए, जो विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक बयान देने से संबंधित हैं।

Video thumbnail

READ ALSO  No Parity in Disciplinary Action be Claimed by Employee, Rules Supreme Cour
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles