इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश: ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी सिविल मामलों की नकल जारी होगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक अहम आदेश जारी करते हुए सभी जिला अदालतों को निर्देश दिया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान न केवल क्रिमिनल केसों की नकल जारी की जाए, बल्कि सिविल मामलों की नकल भी प्रदान की जाए।

यह आदेश इसलिए जारी किया गया है क्योंकि अब तक गर्मियों की छुट्टियों में सिविल मामलों में आदेश की सत्यापित प्रतियां जारी नहीं की जाती थीं। परंपरागत रूप से यह माना जाता था कि सिविल मामलों में नकल जारी करने की कोई तात्कालिकता नहीं होती, जबकि क्रिमिनल मामलों में यह प्रक्रिया जारी रहती थी।

READ ALSO  Supreme Court to Hear Asaduddin Owaisi’s Plea for Extension of Time to Register Waqf Properties on October 28

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने स्पष्ट किया कि सभी जिला अदालतों का नकल विभाग जून के महीने में खुला रहता है। बावजूद इसके, सिविल मामलों की नकल जारी करने में देरी की जाती थी। इस असमानता को समाप्त करने और क्रिमिनल व सिविल मामलों में समानता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश जारी किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि सिविल और क्रिमिनल मामलों में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी से बचा जा सके। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी सिविल और क्रिमिनल मामलों की नकल उपलब्ध कराना अब जिला अदालतों की जिम्मेदारी होगी।

READ ALSO  Lawyers Protest UGC’s New Anti-Discrimination Rules, Call Them ‘Divisive’; Demand Withdrawal Within 48 Hours
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles