पत्नी का शराब पीना पति के प्रति क्रूरता नहीं है, जब तक कि यह अनुचित व्यवहार से जुड़ा न हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

वैवाहिक विवादों की सूक्ष्म व्याख्या करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पत्नी का शराब पीना, अपने आप में, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत क्रूरता नहीं है, जब तक कि यह वैवाहिक संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार से जुड़ा न हो। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने 8 जनवरी, 2025 को अपीलकर्ता पति द्वारा दायर प्रथम अपील संख्या 37/2021 को स्वीकार करते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया।

न्यायालय ने क्रूरता और परित्याग से संबंधित प्रमुख कानूनी मुद्दों को संबोधित किया, अंततः परित्याग के आधार पर विवाह को भंग कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

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अपीलकर्ता पति और प्रतिवादी पत्नी का विवाह 14 दिसंबर, 2015 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार लखनऊ में हुआ था। शुरुआत में सौहार्दपूर्ण, पत्नी के व्यवहार में कथित बदलावों के कारण विवाह बिगड़ गया, जिसमें शामिल हैं:

– शराब का सेवन,

– पति को बताए बिना दोस्तों के साथ बार-बार बाहर जाना,

– अपमानजनक व्यवहार, और

– पत्नी और उसके परिवार द्वारा पति पर कोलकाता में स्थानांतरित होने का दबाव डालना।

पत्नी अंततः 28 नवंबर, 2016 को अपने नाबालिग बेटे के साथ कोलकाता चली गई, और पति के सुलह के प्रयासों के बावजूद वापस लौटने से इनकार कर दिया। 3 जुलाई, 2020 को पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-a) और 13(1)(i-b) के तहत क्रूरता और परित्याग का हवाला देते हुए लखनऊ के पारिवारिक न्यायालय में तलाक की याचिका दायर की। 12 फरवरी, 2021 को याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद वर्तमान अपील की गई।

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न्यायालय के समक्ष कानूनी मुद्दे

1. क्या पत्नी द्वारा शराब पीना हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-a) के तहत क्रूरता माना जाता है? 

– न्यायालय ने जांच की कि क्या पत्नी का व्यवहार, जिसमें उसका शराब पीना भी शामिल है, पति के प्रति मानसिक या शारीरिक क्रूरता का गठन कर सकता है।

2. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-b) के तहत परित्याग क्या माना जाता है?

– न्यायालय ने विश्लेषण किया कि क्या पत्नी का लंबे समय तक अलग रहना और वैवाहिक घर में वापस लौटने से इनकार करना कानून के तहत परित्याग के बराबर है।

न्यायालय की टिप्पणियां और विश्लेषण

तलाक के लिए आधार के रूप में क्रूरता

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि क्रूरता में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की क्षति शामिल है और इसे स्पष्ट सबूतों के साथ प्रमाणित किया जाना चाहिए। इसने नोट किया:

“मध्यम वर्ग के समाज में शराब पीना वर्जित हो सकता है, लेकिन यह तब तक क्रूरता नहीं माना जाता जब तक कि इसके साथ अनुचित या असभ्य व्यवहार न हो।”

अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि पत्नी के शराब पीने के कारण वह वैवाहिक कर्तव्यों की उपेक्षा करती है। हालांकि, न्यायालय को उसके शराब पीने को किसी ऐसे आचरण से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं मिला जिससे सीधे तौर पर पति या उनके वैवाहिक संबंध को नुकसान पहुंचा हो। निर्णय में कहा गया:

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“हालांकि शराब पीना कई समाजों में सांस्कृतिक मानदंड का हिस्सा नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड पर कोई दलील या सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि इसने अपीलकर्ता पति के साथ क्रूरता कैसे की।”

कोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि आरोप अस्पष्ट और निराधार थे।

तलाक के आधार के रूप में परित्याग

परित्याग के मुद्दे पर, कोर्ट ने अधिक आलोचनात्मक रुख अपनाया। इसने माना कि परित्याग में एक पति या पत्नी द्वारा बिना किसी उचित कारण या सहमति के जानबूझकर, स्थायी रूप से त्याग करना शामिल है, जैसा कि सावित्री पांडे बनाम प्रेम चंद्र पांडे (2002) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट किया गया था। कोर्ट ने कहा:

“परित्याग केवल शारीरिक अलगाव नहीं है, बल्कि इसमें वैवाहिक दायित्वों की जानबूझकर उपेक्षा शामिल है। प्रतिवादी पत्नी का आचरण, जिसमें उसकी लंबी अनुपस्थिति और सुलह करने से इनकार करना शामिल है, स्पष्ट रूप से परित्याग को दर्शाता है।”

कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पत्नी नवंबर 2016 से अलग रह रही थी और कई नोटिस के बावजूद कानूनी कार्यवाही में भाग लेने में विफल रही। उसका हलफनामा जिसमें उसने कहा कि वह केस नहीं लड़ना चाहती, ने वैवाहिक जीवन को फिर से शुरू करने के उसके इरादे की कमी को और पुख्ता किया।

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मुख्य कानूनी निष्कर्ष

– क्रूरता: क्रूरता के आरोप विशिष्ट होने चाहिए, साक्ष्य द्वारा समर्थित होने चाहिए, और वैवाहिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभावों से जुड़े होने चाहिए। केवल शराब का सेवन या व्यक्तिगत आदतें क्रूरता नहीं मानी जाती हैं, जब तक कि वे मानसिक या शारीरिक नुकसान न पहुंचाएं।

– परित्याग: लंबे समय तक अलग रहना और उचित कारण के बिना साथ रहने से इनकार करना धारा 13(1)(i-b) के तहत परित्याग के लिए कानूनी सीमा को पूरा करता है।

निर्णय

हाईकोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दिया और पति को तलाक का आदेश दिया। इसने टिप्पणी की:

“लगातार अलगाव की लंबी अवधि यह स्थापित करती है कि वैवाहिक बंधन को सुधारा नहीं जा सकता। विवाह एक कल्पना बन गया है, हालांकि कानूनी बंधन द्वारा समर्थित है।”

न्यायालय ने आगे कहा कि कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी पत्नी का आचरण, जिसमें पेश होने या केस लड़ने से इनकार करना शामिल है, विवाह को जारी रखने में उसकी अरुचि को दर्शाता है।

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