दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदाता सूची में कथित रूप से डुप्लिकेट प्रविष्टियों के मामले को सुलझाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसी) को दिल्ली की मतदाता सूची में कथित रूप से डुप्लिकेट प्रविष्टियों से संबंधित याचिका को “उचित चरण” पर सुलझाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने ऐसे तकनीकी उपकरणों को अपनाने पर जोर दिया जो ऐसी विसंगतियों को दूर करने में सहायता कर सकते हैं।

सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई समय संबंधी चिंताओं को स्वीकार किया और कहा कि चुनाव आयोग द्वारा ठोस कार्रवाई किए जाने से पहले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएंगे। न्यायमूर्ति बाखरू ने चुनाव चक्रों के दौरान ऐसी कानूनी चुनौतियों की नियमित प्रकृति की ओर इशारा करते हुए टिप्पणी की, “हर चुनाव से पहले, ये मामले सामने आते हैं।”

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राजनीतिक दल राष्ट्रवादी आदर्श महासंघ द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मतदाता सूची में डुप्लिकेट नामों के मुद्दे से एक पूर्व मुख्यमंत्री भी प्रभावित हुए हैं। याचिका में डुप्लिकेट प्रविष्टियों का पता लगाने और उन्हें समाप्त करने में सक्षम तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता पर प्रकाश डाला गया और चुनाव आयोग से ऐसी तकनीकों को लागू करने का आग्रह किया गया।

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हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सिद्धांत कुमार ने कहा कि याचिका में कथित दोहराव के विशिष्ट उदाहरणों का अभाव है। उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि आयोग ने मतदाता सूचियों के आवश्यक संशोधन को पहले ही पूरा कर लिया है और इसी तरह के मुद्दों की समीक्षा पहले भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा चुकी है।

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अदालत के फैसले में तत्काल कार्रवाई करने का आदेश नहीं दिया गया, लेकिन चुनाव आयोग को उन्नत तकनीकी समाधानों का उपयोग करने के बारे में खुला दिमाग रखने का निर्देश दिया गया। अदालत ने चुनाव आयोग के वकील को सलाह देते हुए कहा, “हम आपसे केवल यह कह रहे हैं कि आप अपना दिमाग बंद न करें।” साथ ही, मतदाता सूची की सटीकता के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया।

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