दिल्ली की एक अदालत 15 जनवरी को AAP के उत्तम नगर विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी, जो वर्तमान में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने बाल्यान की न्यायिक हिरासत अवधि 1 फरवरी तक बढ़ा दी है, क्योंकि उनकी पिछली हिरासत अवधि पूरी होने के बाद हाल ही में अदालत में पेशी हुई थी।
सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष दोनों की दलीलें सुनने के बाद बाल्यान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने मामले से संबंधित आरोपपत्र पर दलीलें सुनने के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की है, जिसके लिए बाल्यान को 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था।