2 जनवरी, 2025 को दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवज़ा मामलों में “संभावनाओं की अधिकता” मानक के अनुप्रयोग पर विस्तार से बताया। न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें मृतक दुर्घटना
