रिश्तेदारों के नाम से संपत्ति ख़रींद में भ्रष्टाचार के मामले में जज की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने संपत्ति अधिग्रहण में भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि होने के बाद न्यायिक अधिकारी वेद पाल गुप्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को बरकरार रखा है। अनुशासनात्मक जांच के लिए गुप्ता की चुनौती को खारिज करते हुए न्यायालय ने न्यायपालिका में उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

इस मामले में गुप्ता के खिलाफ कदाचार के गंभीर आरोप शामिल थे, जो 1987 से हरियाणा में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। आरोप लगाया गया था कि गुप्ता और उनकी पत्नी ने कई उच्च मूल्य वाली संपत्तियां अर्जित की हैं, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक हैं। विचाराधीन संपत्तियों में गुड़गांव, पंचकूला और फरीदाबाद में भूखंड शामिल हैं, जिनमें से कुछ संदिग्ध वसीयत के माध्यम से या बाजार मूल्य से काफी कम दरों पर अर्जित किए गए थे।

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हाईकोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा की गई अनुशासनात्मक जांच में पाया गया कि गुप्ता के कार्य भ्रष्टाचार के बराबर थे और एक न्यायिक अधिकारी के लिए अनुचित थे। निष्कर्षों के कारण उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई, जिसे बाद में गुप्ता ने अदालत में चुनौती दी।

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कानूनी मुद्दे

यह मामला कई महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमता है:

1. आय से अधिक संपत्ति और वित्तीय अनियमितताएँ:

गुप्ता पर अपने वैध साधनों से परे संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था। जाँच में वित्तीय अभिलेखों में विसंगतियों को उजागर किया गया, जिसमें आयकर रिटर्न में हेराफेरी और अस्पष्टीकृत लेनदेन शामिल हैं। प्रमुख संपत्तियों में शामिल हैं:

– अपनी सास से वसीयत के माध्यम से विरासत में मिला गुड़गांव का एक प्लॉट, जिसमें अन्य वारिस शामिल नहीं हैं।

– अपनी पत्नी, जो एक गृहिणी हैं, द्वारा बाजार मूल्य के एक अंश पर खरीदा गया पंचकूला का प्लॉट।

– बेनामी लेनदेन के माध्यम से कथित रूप से अर्जित संपत्तियाँ।

जांच में पाया गया कि गुप्ता इन अधिग्रहणों को उचित ठहराने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहे, और निष्कर्ष निकाला कि उन्हें अवैध साधनों के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।

2. प्रशासनिक अनुमोदन की भूमिका:

गुप्ता ने तर्क दिया कि उनके लेनदेन वैध थे क्योंकि उन्हें हाईकोर्ट से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त था। हालाँकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी अनुमतियाँ उपयोग किए गए धन की वैधता को प्रमाणित नहीं करती हैं। प्रशासनिक अनुमोदन केवल प्रक्रियागत अनुपालन सुनिश्चित करते हैं और अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत अधिकारियों को जांच से नहीं बचाते हैं।

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3. आचरण के न्यायिक मानक:

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक अधिकारियों को ईमानदारी के उच्चतम मानकों पर रखा जाता है। गुप्ता के आचरण, जिसमें वित्तीय अनियमितताएं और अस्पष्टीकृत संपत्ति लेनदेन शामिल थे, ने न्यायपालिका की सार्वजनिक छवि को धूमिल किया।

4. न्यायिक समीक्षा का दायरा:

गुप्ता ने तर्क दिया कि जांच के निष्कर्ष मान्यताओं पर आधारित थे और उनमें पर्याप्त सबूतों का अभाव था। हालांकि, न्यायालय ने दोहराया कि अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने या अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करने तक विस्तारित नहीं होती है। न्यायालय की भूमिका यह सुनिश्चित करने तक सीमित है कि जांच विधिवत और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के बिना की गई थी।

न्यायालय द्वारा की गई मुख्य टिप्पणियाँ

अपने निर्णय में न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:

– न्यायिक सत्यनिष्ठा पर:

“न्यायिक अधिकारियों को ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। कदाचार, विशेष रूप से भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, न केवल व्यक्ति को कलंकित करता है, बल्कि न्यायपालिका में जनता के विश्वास को भी कम करता है।”

– आय से अधिक संपत्ति पर:

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“आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित करना भ्रष्टाचार को दर्शाता है और न्यायिक अधिकारी से अपेक्षित सत्यनिष्ठा का स्पष्ट उल्लंघन है।”

– प्रशासनिक अनुमति पर:

“संपत्ति लेनदेन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति को उपयोग किए गए संसाधनों या लेनदेन की औचित्य के लिए वैधता के प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जा सकता।”

न्यायालय का निर्णय

अनुशासनात्मक जांच के निष्कर्षों और याचिकाकर्ता की दलीलों की गहन जांच करने के बाद, न्यायालय ने गुप्ता की याचिका खारिज कर दी। इसने अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निर्णय को बरकरार रखा तथा निष्कर्ष निकाला कि गुप्ता का आचरण एक न्यायिक अधिकारी से अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं था।

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