पैतृक संपत्ति और विरासत में मिली संपत्ति में क्या अंतर है? दिल्ली हाईकोर्ट ने समझाया

24 दिसंबर, 2024 को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने पैतृक और विरासत में मिली संपत्ति के बीच कानूनी अंतर का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया। यह फैसला बीरबल सैनी बनाम सत्यवती (RSA 196/2019) के मामले में आया, जिसमें एक परिवार के भीतर संपत्ति के स्वामित्व को लेकर विवाद था। न्यायालय ने निचली अदालतों के फैसलों को बरकरार रखा, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि विचाराधीन संपत्ति पैतृक के बजाय विरासत में मिली थी।

इस फैसले ने न केवल लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक विवाद को सुलझाया, बल्कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी स्पष्ट किया, जिसमें संपत्ति के अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की गई।

मामले की पृष्ठभूमि

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यह मामला दिल्ली के मुंडका में एक पारिवारिक संपत्ति के इर्द-गिर्द घूमता है, जो भाई-बहनों के बीच विवाद का विषय बन गया था। अपीलकर्ता श्री बीरबल सैनी ने दावा किया कि संपत्ति पैतृक थी और सभी उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना उनके पिता श्री भरत सिंह द्वारा इसे बेचा नहीं जा सकता था। प्रतिवादी श्रीमती सत्यवती, जिन्हें 2009 में संपत्ति बेची गई थी, ने तर्क दिया कि संपत्ति उनके पिता को उनकी स्व-अर्जित संपत्ति के रूप में विरासत में मिली थी और उन्हें इसे बेचने का कानूनी अधिकार था।

संपत्ति मूल रूप से वादियों के दादा श्री सुरजन सिंह की थी, जिन्होंने इसे पारिवारिक समझौते के माध्यम से हासिल किया था। उनकी मृत्यु के बाद, संपत्ति उनके बेटे भरत सिंह को हस्तांतरित हो गई। प्रतिवादी ने दावा किया कि भरत सिंह ने उनके पक्ष में एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए), बिक्री के लिए समझौता और अन्य कानूनी दस्तावेज निष्पादित किए थे, जिससे वह वैध मालिक बन गईं। अपीलकर्ता ने पैतृक संपत्ति कानूनों का हवाला देते हुए इस हस्तांतरण की वैधता पर विवाद किया।

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कानूनी मुद्दे

इस मामले में मुख्य मुद्दा संपत्ति का पैतृक या विरासत में मिली के रूप में वर्गीकरण था। हिंदू कानून के तहत परिवार के सदस्यों के अधिकारों को निर्धारित करने में यह अंतर महत्वपूर्ण है।

1. पैतृक संपत्ति

– चार पीढ़ियों से पुरुष वंश के माध्यम से अविभाजित संपत्ति के रूप में परिभाषित।

– कानूनी उत्तराधिकारियों, जिन्हें सहदायिक कहा जाता है, को जन्म से ऐसी संपत्ति पर अंतर्निहित अधिकार होता है।

– सभी सहदायिकों की सहमति के बिना संपत्ति को बेचा या अलग नहीं किया जा सकता।

2. विरासत में मिली संपत्ति

– मालिक की मृत्यु के बाद वसीयत, समझौते या विरासत के माध्यम से अर्जित संपत्ति को संदर्भित करता है।

– उत्तराधिकारी के पास इसके उपयोग या बिक्री पर पूर्ण स्वामित्व और विवेकाधिकार होता है।

– यह स्वचालित रूप से वंशजों को नहीं मिलती है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा शासित होती है।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि संपत्ति पैतृक थी और सहदायिक के रूप में भरत सिंह सभी उत्तराधिकारियों की स्वीकृति के बिना इसे हस्तांतरित नहीं कर सकते थे। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि संपत्ति, जिसे भरत सिंह ने पारिवारिक समझौते के माध्यम से विरासत में प्राप्त किया था, स्व-अर्जित थी, जिससे उसे इसे निपटाने का पूरा अधिकार प्राप्त हुआ।

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न्यायालय की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति कौरव ने पैतृक और विरासत में मिली संपत्ति के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित मिसालों का विस्तृत उल्लेख किया। न्यायालय ने टिप्पणी की:

“इस बात का कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं है कि विचाराधीन संपत्ति सहदायिक थी। साझा स्वामित्व अधिकारों की अनुपस्थिति इसे पैतृक संपत्ति से अलग करती है।”

निर्णय में आयुक्त, कानपुर बनाम चंदर सेन (1986) पर भी भरोसा किया गया, ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि बेटे को अपने पिता से विरासत में मिली संपत्ति सहदायिक संपत्ति नहीं होती। यह स्व-अर्जित संपत्ति बन जाती है, जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा न कहा जाए, वंशजों के दावों से मुक्त।

साक्ष्य का विश्लेषण

न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य की जांच की और निचली अदालतों के निष्कर्षों को बरकरार रखा:

1. भरत सिंह द्वारा स्वामित्व

– संपत्ति भरत सिंह ने अपने भाई के साथ पारिवारिक समझौते के बाद विरासत के माध्यम से अर्जित की थी। इस विरासत ने इसे उनके हाथों में स्व-अर्जित बना दिया।

– अपीलकर्ता अपने इस दावे का समर्थन करने वाले साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा कि संपत्ति पैतृक थी।

2. प्रतिवादी को हस्तांतरण

– भरत सिंह ने प्रतिवादी को संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए जीपीए और बिक्री के लिए समझौते सहित कानूनी रूप से वैध दस्तावेजों को निष्पादित किया था।

– न्यायालयों ने इस लेन-देन में कोई प्रक्रियात्मक या मूल अनियमितता नहीं पाई।

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3. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की प्रयोज्यता

– संपत्ति की स्थिति निर्धारित करने में अधिनियम की धारा 8 महत्वपूर्ण थी। यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि बेटे को अपने पिता से विरासत में मिली संपत्ति अपने पैतृक चरित्र को बरकरार नहीं रखती है।

निर्णय

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने अपील को खारिज करते हुए तथा ट्रायल कोर्ट और अपीलीय न्यायालय के निर्णयों की पुष्टि करते हुए निर्णायक फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि विचाराधीन संपत्ति पैतृक नहीं, बल्कि विरासत में मिली थी, और इसलिए, यह भारत सिंह के पूर्ण स्वामित्व के अधीन थी। निर्णय में कहा गया:

“मुकदमे की संपत्ति पक्षों के पिता को विरासत में मिली है और यह सहदायिक संपत्ति नहीं है। इस प्रकार, पिता को अपनी इच्छानुसार इसका निपटान करने का पूरा अधिकार था।”

न्यायालय ने अपीलकर्ता के दावे को खारिज कर दिया और पाया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 100 के तहत हस्तक्षेप करने के लिए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। न्यायालय ने टिप्पणी की:

“एक पोते को अपने पिता की उपस्थिति में अपने दादा की अलग संपत्ति में अधिकार नहीं है, जब तक कि पिता की मृत्यु दादा से पहले न हो जाए।”

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