दिल्ली हाईकोर्ट ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2025 के लिए अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए छुट्टियों और न्यायालय के कार्यक्रमों का विवरण दिया गया है। यह घोषणा स्थानीय छुट्टियों, त्यौहारों की छुट्टियों और अवकाश अवधि सहित कार्य दिवसों और गैर-कार्य दिवसों पर स्पष्टता प्रदान करती है।
मुख्य विशेषताएं:
– सभी न्यायालयों के लिए सामान्य अवकाश: गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), होली (14 मार्च), गुड फ्राइडे (18 अप्रैल), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और क्रिसमस (25 दिसंबर) जैसी मनाई जाने वाली छुट्टियां हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मनाई जाएंगी।
– हाईकोर्ट के लिए विशेष अवकाश: 3 और 4 जनवरी, 19 अप्रैल और 18 अक्टूबर जैसी स्थानीय छुट्टियां विशेष रूप से हाईकोर्ट के लिए आरक्षित हैं।
– त्यौहार-विशिष्ट अवकाश: कैलेंडर में गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन (6 जनवरी), ईद-उल-फितर (31 मार्च), दिवाली (20 अक्टूबर) और गुरु नानक के जन्मदिन (5 नवंबर) जैसे महत्वपूर्ण त्यौहारों की छुट्टियां शामिल हैं।
– न्यायालय की छुट्टियों की अवधि:
– हाईकोर्ट में 2 जून से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश और 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा।
– अधीनस्थ न्यायालयों में 16 जून से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश और 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा।
अतिरिक्त प्रावधान:
– वैकल्पिक न्यायालय दिवस: अप्रत्याशित छुट्टियों के मामले में, 5 जुलाई और 6 दिसंबर, दोनों शनिवार, को वैकल्पिक कार्य दिवस के रूप में चिह्नित किया गया है।
– लाल और हरे रंग के संकेतक:
– रविवार और दूसरे शनिवार को लाल रंग से दिखाया गया है।
– हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए सामान्य छुट्टियों को आधे लाल और आधे हरे रंग के वर्गों द्वारा दर्शाया गया है।
– विशेष हाईकोर्ट की छुट्टियों को लाल वर्गों से चिह्नित किया गया है।